🔷बिना बैध दस्तावेज के वाहन चलाने पर वाहन चालक एवं वाहन मालिक पर न्यायालय द्वारा किया ₹29500 का जुर्माना
लोकेशन जिला – अशोकनगर मध्य प्रदेश
पुलिस अधीक्षक अशोकनगर श्री विनीत कुमार जैन के आदेशानुसार यातायात नियमों का उल्लंघन एवं बिना बैध कागजात वाहन चलाने वाले वाहन चालकों पर यातायात पुलिस द्वारा निरंतर चालानी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में थाना प्रभारी यातायात निरीक्षक स्नेहा ठाकुर द्वारा शहर में यातायात व्यवस्था के दौरान ट्राला क० एमपी 08 एचए 0127 को रोककर चैक किया गया तो वाहन चालक बिना लायसेंस एवं बिना बैध दस्तावेजो के ट्राला चलाता हुआ पाया गया।
वाहन के ऑनलाईन दस्तावेज चैक किए गए तो वाहन का फिटनेस वर्ष 2018, परमिट वर्ष 2017, बीमा 2021 एवं वाहन का रजिस्ट्रेशन वर्ष 2021 तक ही बैध पाए गए। वाहन मालिक द्वारा वर्ष 2021 से वाहन के रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण नही कराया गया एवं वाहन का फिटनेस वर्ष 2018 से खत्म होने के बाद भी वाहन मालिक द्वारा वाहन का निरंतर व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था। इस प्रकार के वाहन का सडक पर चलना कभी भी कोई गंभीर दुर्घटना कारित किए जाने से इंकार नही किया जा सकता था। वाहन मालिक एवं चालक की अत्यंत गंभीर लापरवाही के कारण वाहन को तत्काल मौके पर जप्त कर वाहन मालिक एवं वाहन चालक के विरूद्व न्यायालीन चालानी कार्यवाही की गई। माननीय न्यायालय द्वारा वाहन चालक एवं वाहन मालिक के विरूद्ध 29500 रूपये का जुर्माना किया गया। यातायात पुलिस यातायात नियमों का उल्घंन करने वाले वाहन चालकों पर निरंतर चालानी कार्यवाही कर रही है विगत 02 दिवस में यातायात पुलिय द्वारा 55 वाहनों पर चालानी कार्यवाही कर 25900 रूपये जुर्माना किया गया है।
अशोकनगर से
मोहन जाटव की रिपोर्ट
ब्यूरो चीफ इंडियन टीवी न्यूज़