जिला-सिवनी ब्यूरो चीफ
अनिल दिनेशवर
@ सिवनी: नवरात्रि से पहले गरवा, रावण दहन और चल समारोह के लिए कलेक्टर डॉ राहुल हरिदास फटिंग ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश
सिवनी: प्रदेश शासन के गृह विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुपालन में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. राहुल हरिदास फटिंग ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आम जनता की सुविधा, स्वास्थ्य सुरक्षा शांति एवं कानून व्यवस्था को बनाये रखने के लिए सम्पूर्ण जिला सिवनी राजस्व सीमा में निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं-
जारी आदेशानुसार सभी सामाजिक / राजनैतिक / खेल / मनोरजन / सांस्कृतिक / धार्मिक आयोजन / मेले / धार्मिक चल समारोह आदि, जिनमें जनसमूह एकत्र होता है, प्रतिबंधित रहेंगे। समस्त कोचिंग संस्थान एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा तक संचालित किए जा सकेंगे। दिनांक 15.10.2021 से 100 प्रतिशत की क्षमता पर कोचिंग संस्थान एवं प्रशिक्षण संस्थान संचालित हो सकेंगे।
इस के लिए कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन कोचिंग संस्थान के संचालक एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजक को सुनिश्चित कराना बंधनकारी होगा। समस्त धार्मिक / पूजा स्थल की क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा तक श्रद्धालु / अनुयायी उपस्थित रहेंगे।
समस्त प्रकार की दुकाने, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, निजी कार्यालय, शॉपिंग मॉल, जिम अपने नियत समय तक खुल सकेंगे सिनेमा घर एवं थियेटर कुल क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा तक संचालित किये जा सकेंगे। उपरोक्त हेतु कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन बंधनकारी होगा।
समस्त वृहद, मध्यम लघु एवं सूक्ष्म उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य कर सकेंगे तथा निर्माण गतिविधियों सतत् चल सकेंगी। जिम फिटनेस सेन्टर, योगा केन्द्रों का संचालन इनकी क्षमता के 50 प्रतिशत की क्षमता तक कोविड
प्रोटोकॉल का पालन करते हुए संचालित किये जा सकेंगे।
15.10.2021 से 100 प्रतिशत क्षमता पर उपरोक्त संचालन किया जा सकेगा। समस्त खेलकूद के स्टेडियम एवं स्वीमिंग पूल खुल सकेंगे तथा खेल आयोजनों में स्टेडियम / दर्शक
दीर्घा में क्षमता के 50 प्रतिशत तक दर्शक शामिल हो सकेंगे।