स्टॉक प्राप्ति की तारीख से 15 दिन से अधिक भंडारण पर प्रतिबंध
15 अक्टूबर से नए प्रावधान प्रभावशील, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
अनिल बिलवे: – खरगोन 22 अक्टूबर 2026। भारत सरकार द्वारा चीनी की अधिकतम स्टॉक सीमा एवं भंडारण अवधि के संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार मध्यप्रदेश में भी चीनी के भंडारण को लेकर नए प्रावधान लागू किए गए हैं। इसके तहत चीनी के किसी भी डीलर द्वारा स्टॉक प्राप्ति की तारीख से 15 दिन से अधिक अवधि तक चीनी का भंडारण नहीं किया जा सकेगा। साथ ही चीनी की अधिकतम स्टॉक सीमा 1000 क्विंटल निर्धारित की गई है। संशोधित प्रावधान 15 अक्टूबर 2026 से प्रभावशील हैं।
भारत सरकार की अधिसूचना के परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी मध्यप्रदेश चीनी (अधिकतम स्टॉक सीमा एवं स्टॉक घोषणा नियंत्रण) आदेश, 2026 के अंतर्गत यह व्यवस्था लागू की गई है।
जिला आपूर्ति अधिकारी द्वारा जिले में उक्त प्रावधानों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे चीनी के सभी संबंधित डीलरों तक आदेश की जानकारी पहुंचाएं तथा इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करें। साथ ही स्टॉक सीमा और भंडारण अवधि के नियमों के पालन की सतत निगरानी की जाए।
आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 तथा अन्य संबंधित वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।