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मतदान के दिन अस्पताल वैन, एम्बुलेन्स, दूध व पानी के टैंकर, विद्युत, आपातकालीन ड्यूटी के वाहन, पुलिस, निर्वाचन ड्यूटी पर अधिकारी

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मतदान के दिन अस्पताल वैन, एम्बुलेन्स, दूध व पानी के टैंकर, विद्युत, आपातकालीन ड्यूटी के वाहन, पुलिस, निर्वाचन ड्यूटी पर अधिकारी, हवाई अड्डे रेलवे स्टेशन, बस स्टेण्ड, अस्पताल हेतु टैक्सी, दिव्यांग व्यक्तियों के वाहन, निर्वाचन कर्तव्यबद्ध अधिकारी के वाहन इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। मतदान केन्द्र के 100 मीटर के दूरी के भीतर निर्वाचन सम्बन्धी प्रचार या मतयाचना करना प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी मतदान केन्द्र के 100 मीटर में कर्तव्यबद्ध अधिकारियों को छोड़कर किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा सेल्युलर फोन, वायरलेस, दूरभाष का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
किसी भी मतदान केन्द्र के बाहर अभ्यर्थियों द्वारा जारी की जाने वाली पर्चियां किसी दल या अभ्यर्थी के चुनाव चिन्ह के बिना होगी तथा सारी श्वेत पर्चियां रहेगी। कोई भी अभ्यर्थी मतदान केन्द्र के 200 मीटर के भीतर कोई बूथ स्थापित नहीं करेगा। मतदान केन्द्र के 100 मीटर के भीतर कोई भी सशस्त्र व्यक्ति (अधिकृत सुरक्षाकर्मियों को छोड़कर) प्रवेश नहीं करेगा। किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा में संलग्न सुरक्षाकर्मी को मतदान केन्द्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। निर्वाचन के संचालन नियम 49-घ के तहत् केवल पात्र व्यक्ति ही मतदान केन्द्र के भीतर प्रवेश करेंगे तथा यथास्थिति उनको प्रदत्त भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वैध पास को विहित रूप से प्रदर्शित करेंगे। मीडिया के व्यक्ति किसी भी मतदान प्रक्रिया की फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी इस प्रकार नहीं करेंगे, जिससे कि मतदान की गोपनीयता प्रभावित होती हो।
पुलिस अधीक्षक एवं सम्बन्धित सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, नोडल अधिकारी व्यय अनुवीक्षण तंत्र तथा विभिन्न व्यय अनुवीक्षण की टीमों जैसे एफएसटी, एसएसटी को 24 घण्टे प्रभावशील रखेंगे तथा उनको सुदृढ़ करेंगें। मतदान केन्द्र में पी.डब्ल्यू.डी वोटर्स को उनकी व्हील चेयर या ट्राई सायकिल को मतदान केन्द्र के भीतर ले जाने की अनुमति रहेगी।
पुलिस अधीक्षक तथा सम्बन्धित सहायक रिटर्निंग ऑफिसर मतदान दिवस की शिकायतों के निपटाने हेतु ठोस तंत्र तथा शिकायत अनुवीक्षण तंत्र को चौबीसों घंटे प्रभावशील रखेंगे तथा 30 मिनट के भीतर शिकायत का निराकरण सुनिश्चित करेंगे। 05 मई, 2024 को सायं 06:00 बजे से यह आदेश लागू होकर 07 मई, 2024 को जिले के प्रत्येक मतदान केन्द्रों के मतदान समाप्त होने तक लागू रहेगा।

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