सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न होने पर कार्रवाई करें- कलेक्टर श्री पुरुषोत्तम
रतलाम कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम में निर्देश दिए हैं कि कोई भी प्रतिष्ठान, नर्सिंग होम, मेडिकल दुकान पर बिना सोशल डिस्टेंसिंग के भीड़ एकत्रित होती है तो उनके विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 एवं महामारी अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाए।
उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी रतलाम एवं औषधि निरीक्षक को निर्देश दिए हैं कि प्राय: शहर भ्रमण के दौरान यह देखने में आया है कि कई दवाई दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है और न ही उनके द्वारा कोरोना संक्रमण रोकने के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। इसके साथ ही प्राइवेट क्लीनिक में भी अत्यधिक भीड़ एकत्रित हो रही है , जिसके कारण कोरोना नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन हो रहा है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि ऐसे समस्त प्रतिष्ठानों का व्यक्तिश: निरीक्षण करें एवं जिन संस्थाओं द्वारा नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है उनके विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई करें।
कंटेनमेंट क्षेत्र का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी
रतलाम कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम निर्देश दिए हैं कि कंटेनमेंट क्षेत्र का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। जिन क्षेत्रों में अधिक संक्रमित पाए गए हैं ऐसे क्षेत्रों में कंटेनमेंट निर्माण किया गया है । कई स्थानों पर यह शिकायत प्राप्त हुई है कि स्थानीय निवासियों द्वारा कंटेनमेंट क्षेत्र को बाधित किया जा रहा है तथा उसका उल्लंघन किया जा रहा है ।
कलेक्टर श्री पुरुषोत्तम ने निर्देश दिए हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाए । अनुविभागीय अधिकारी श्री अभिषेक गेहलोत ने बताया कि रतलाम नगरीय क्षेत्र में निर्मित कंटेनमेंट क्षेत्रों उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि जिन स्थानों पर कंटेनमेंट क्षेत्रों का निर्माण किया गया है, उन क्षेत्रों के भीतर निवासरत नागरिक उनका उल्लंघन न करें। सभी निर्देशों का पालन करें। यदि किसी तरह का उल्लंघन होगा तो कार्रवाई की जाएगी
