उज्जैन क्राइसेस समिति की बैठक खत्म हुई है जिसमे निर्णय लिया सभी दुकाने एक पट्टी की सुबह 6 बजे आए शाम 6 बजे तक खुलेंगी।
उज्जैन :- कृषि उपज मंडी शुरू होगी,,बड़े टोल कांटे पर तुलाई होगी,,कृषि दवाई ओर खाद बीज की दुकानें खुलेंगी। धार्मिक स्थल बन्द रहेंगे निर्माण कंस्ट्रक्शन कार्य शुरू होंगे। टिका अनिवार्य होगा। शादी मैं 20 लोग शामिल होंगे। स्कूल बंद रहेंगे। कालेज बन्द रहेंगे। शराब दुकानों पर राज्य सरकार की गाइड लाइन लागू होगी। सभी दुकाने एक पट्टी की सुबह 6 बजे आए शाम 6 बजे तक खुलेंगी।
गृह विभाग ने जारी किए एडवाइजरी
एडवाइजरी के तहत जिले के कलेक्टर लेंगे निर्णय। राशन, दुग्ध, सब्जी और कॉलोनियों की दुकान खुल सकेंगी। थिएटर, स्विमिंग पूल, मॉल, पिकनिक स्पॉट और ऑडिटोरियम रहेंगे बन्द। स्कूल, कॉलेज भी रहेंगे बन्द, ऑनलाइन चलेंगी क्लासेस। धार्मिक स्थल में एक बार में 4 से ज्यादा लोगों को नही होगी अनुमति। शादी समाहरोह में 20 लोगों स्व ज्यादा की नही होगी अनुमति। अंतिम संस्कार में 10 से ज्यादा लोग नही हो सकेंगे शामिल। हर रविवार को रहेगा कोरोना कर्फ्यू, शनिवार शाम 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। प्रदेश के गांव को भी बांटा गया रेड, येलो और ग्रीन जॉन में। परिवहन भी किया गया कोविड-19 की गाइड लाइन के तहत शुरू। ऑटो और टैक्सी में नही बैठ सकेंगे 2 सवारियों से ज्यादा
जिला ब्यूरो से विशाल जैन की रिपोर्ट