कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि गृह विभाग मंत्रालय भोपाल मे दिए गए निर्देशानुसार तथा जिला आपदा प्रबंधन समिति के सदस्यों से की गई चर्चानुसार पूर्व में जारी आदेश विलोपित करते हुए जिले के समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान प्रत्येक रविवार को दोपहर 12 बजे से सायं 4 बजे तक कोविड 19 प्रोटोकाल का पालन करते हुए खोले जा सकेगे। इसी परिप्रेक्ष्य में रविवार को बाजार दोपहर 12 बजे से सायं 4 बजे तक खुले रहे। अस्पताल, नर्सिग, क्लीनिक, अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं, पशु चिकित्सा, केमिस्ट, डेयरी, दुग्ध केंद्र, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन दुकाने खुली रही।
उक्त निर्देशों का कडाई से पालन करने के निर्देश जारी किए गए है। उल्लंघन की स्थिति में आईपीसी की धारा 188 , आपदा प्रबंधन अधिनियम तथा महामारी अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की जाएगी।