पत्रकार सुरेन्द्र सिंह बड़ेर अलवर (इंडियन टीवी न्यूज़)
दिल्ली। केंद्र ने 22 जुलाई को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2025 अधिसूचित किया है। इसके तहत 6 महीने से राशन न लेने वालों के कार्ड निष्क्रिय होंगे। फिर 3 महीने में घर-घर
जाकर जांच और ईकेवाईसी से दोबारा पात्रता तय होगी।
पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन न लेने वाले भी दायरे में आएंगे। देश में 23 करोड़ सक्रिय राशन कार्ड हैं। सूत्रों के अनुसार राज्यों में 7% से 18% तक कार्ड रद्द हो सकते हैं। 25 लाख से ज्यादा कार्ड डुप्लीकेट होने का अंदाजा है। केंद्र ने
राज्यों को आदेश सख्ती से लागू करने को कहा है। एक अधिकारी ने कहा कि इस कवायद का मकसद अपात्रों को बाहर करना है। बता दें कि 2024 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के डिजिटलीकरण में 5.8 करोड़ फर्जी राशन कार्ड रद्द हुए थे। इसके तहत 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को लाभ मिल रहा है।