बदायूं में पुलिस की प्रभावी पैरवी का परिणाम सामने आया है। डीजे कोर्ट ने हत्या के मामले में तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
न्यायालय ने वीरेंद्र, प्रेमपाल और नेत्रपाल को हत्या का दोषी पाया। तीनों को 10-10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड न चुकाने पर 6-6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
इसके अलावा तीनों को आर्म्स एक्ट के तहत 3-3 साल की सजा और 2-2 हजार रुपए का अर्थदंड भी दिया गया है। यह मामला थाना बिसौली में दर्ज किया गया था।
यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस के ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत की गई। मामले की जांच उप निरीक्षक जीत सिंह ने की। पैरोकार हेड कांस्टेबल जयप्रकाश सिंह और लोक अभियोजक अनिल कुमार राठौर ने मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
सभी सजाएं एक साथ चलेंगी और जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा। चौथे आरोपी ऋषिपाल की मृत्यु हो चुकी है।
इंडियन टीवी न्यूज
ITN NATIONAL
बदायूं रिपोर्टर
दीपेंद्र राजपूत