पत्रकार राजेंद्र प्रसाद यादव
आज नगरपरिषद डालेगी दुकानो का ले-आउट
चिचोली-तहसील अंतर्गत नगर चिचोली मुख्यालय पर दीपावली के पर्व पर फटाको की बिक्री हेतु प्रशासन द्वारा नगर के तपश्री स्टेडियम(आजाद ग्राउंड)का चयन किया गया है,इसी खेल मैदान पर तमाम प्रकार की आतिशबाजियों व फटाखो की बिक्री शासन से अनुमति प्राप्त लायसेंस धारी दुकानदार प्रशासन द्वारा तय शर्तों का पालन करते हुए कर सकेंगे,इसके लिए आज शनिवार को नगरपरिषद द्वारा ले-आउट डाला जाकर निश्चित किया जाऐगा की किसकी दुकान कहां पर लगेगी।
अनुविभागीय दंडाधिकारी ने जारी किया आदेश
लायसेंसी दुकानदारों से दीपावली पर्व पर गुरुवार 16 अक्टूबर से 2 नवम्बर तक की समयावधि में फटाखा विक्रय किए जाने की सहमति प्रस्तुत कर अनुमति चाही गई है।अस्थायी रूप से फटाखा विक्रय करने हेतु चिचोली के तपश्री स्टेडियम(आजाद ग्राउंड)स्थल का निर्धारण किया गया है।उक्त आशय का संशोधित आदेश डाक्टर अभिजीत सिंह अनुविभागीय दंडाधिकारी बैतूल द्वारा जारी किया गया है।कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी बैतूल से जारी संशोधित आदेश में कहा गया है कि तहसीलदार चिचोली द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर सहमति जताते हुए दीपावली पर्व पर आतिशबाजी का विक्रय स्थान तपश्री स्टेडियम आजाद ग्राउंड किये जाने की विस्फोटक अधिनियम 1984 के प्रावधानों के तहत नौ सूत्रीय शर्तों के आधार पर अनुमति प्रदान की जाती हैं।
लायसेंसी फटाका व्यावसायियों कों इन शर्तों का पालन करना होगा
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी बैतूल के आदेश क्रमांक/12/2025/SW(L&Q)8617,बैतूल दिनांक 18/9/2025,के द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 163 वर्तमान में लागू होने से इसका पालन करना अनिवार्य होगा।यह अनुमति दिनांक 16/9/25 से 2/11/25 तक समय प्रातः 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक की समयावधि के लिए मान्य होगी.. फटाका विक्रय के लिए केवल मान्यता प्राप्त विक्रेता हीं अनुमति प्राप्त करेंगे..विक्रेताओं द्वारा निर्धारित स्थान से बाहर फटाका विक्रय नही किया जा सकेगा..विक्रेता सुरक्षा मानकों का पूर्णतःपालन करेंगे,जैसे आग बुझाने का यंत्र और दुकानों की आपस में निश्चित दुरी..विक्रेताओं द्वारा कोई भी गदंगी/कचरा निर्धारित स्थान पर नहीं छोडा जाऐगा।कचरा संबंधित विभाग के निर्देशानुसार निस्तारित किया जाएगा..विक्रेताओं द्वारा किसी भी प्रकार का ध्वनि प्रदुषण नही किया जाएगा..बच्चों और अन्य नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना विक्रेताओं की जिम्मेदारी होगी..प्रशासन किसी भी समय निरिक्षण कर सकता हैं और नियमों का उल्लघंन करने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी..फटाका विक्रय के लिए आवश्यक लायसेंस और अनुमति पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।आवेदक गणो कों उपरोक्त सभी शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा और किसी भी शर्त के उल्लघंन होने पर आयोजक सहित आवेदकगणो पर संबंधित विधि प्रावधानों के तहत संबंधित पुलिस थाना में प्रकरण दर्ज करवाया जाऐगा।बैतूल एसडीएम अभिजीत डाक्टर अभिजीत सिंह द्वारा जारी उक्त आदेश की जानकारी चिचोली तहसीलदार डाली रायकवार द्वारा दी गई हैं।
(फोटो-तपश्री स्टेडियम)