सहारनपुर:- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी के निर्देशन में की गई सशक्त पैरवी के परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी-02, जनपद सहारनपुर ने हत्या के एक मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिनांक 29 मार्च 2015 को वादी मौ० याकूब निवासी थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर ने थाना कोतवाली नगर में लिखित तहरीर देकर आरोप लगाया था कि अभियुक्त सद्दाम उर्फ साजिद पुत्र शब्बीर, निवासी नूरबस्ती छप्पर वाली मस्जिद के पास, थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर ने उनके चचेरे भाई सईद अहमद की फावड़े से प्रहार कर हत्या कर दी। इस संबंध में थाना कोतवाली नगर पर मुकदमा अपराध संख्या 85/2015 धारा 302 भादवि पंजीकृत किया गया। उक्त अभियोग सत्र वाद संख्या 448/2015 के रूप में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफटीसी-02, सहारनपुर के न्यायालय में विचाराधीन रहा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत चिन्हित मॉनिटरिंग सेल द्वारा प्रभावी एवं सशक्त पैरवी की गई। सशक्त पैरवी एवं प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आज अभियुक्त सद्दाम उर्फ साजिद को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास तथा 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। इस प्रकरण में शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) मैनपाल, विवेचक क्षेत्राधिकारी बृजपाल सिंह तथा पैरोकार हेड कांस्टेबल 1091 हिमांशु, थाना कोतवाली नगर, जनपद सहारनपुर की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
रमेश सैनी सहारनपुर इंडियन टीवी न्यूज़