प्रवीण मिश्रा की रिपोर्ट। इंडियन टीवी न्यूज नैशनल।।
मोहनसराय ट्रांसपोर्ट नगर योजना को लेकर चल रहे विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अंतरिम आदेश जारी किया है। माननीय उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने एसएलपी संख्या 020832/2023 पर सुनवाई करते हुए योजना पर अंतरिम स्थगन (स्टे) आदेश पारित किया है।
पीठ में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जोयमल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली शामिल रहे।
क्या कहा गया अदालत में?
याचिकाकर्ता जगमन्नी देवी व अन्य की ओर से अधिवक्ता आकाश काकडे ने किसानों के पक्ष में विस्तृत दलीलें पेश कीं। याचिका में सरकार द्वारा कथित अवैधानिक कार्रवाई और भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में अनियमितताओं के आरोप लगाए गए।
सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए ट्रांसपोर्ट नगर योजना पर अंतरिम रोक लगा दी।
किसानों ने मनाया जश्न निर्णय की सूचना मिलते ही किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई। मोहनसराय किसान संघर्ष समिति के मुख्य संरक्षक विनय शंकर राय “मुन्ना” और मुख्य याचिकाकर्ता जगमन्नी देवी का किसानों ने फूल मालाओं से स्वागत किया।
ढोल-नगाड़ों के साथ जुलूस निकाला गया और एक-दूसरे को मिठाइयां खिलाकर खुशी जाहिर की गई।
किसान नेता की प्रतिक्रिया विनय शंकर राय “मुन्ना” ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश किसानों के वैधानिक अधिकारों की रक्षा की दिशा में बड़ा कदम है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण में अनियमितताएं की गईं और किसानों के हितों की अनदेखी हुई।
उन्होंने कहा कि यह फैसला किसानों के संघर्ष की जीत है और आगे भी कानूनी लड़ाई जारी रहेगी।
बड़ी संख्या में किसान रहे मौजूद जश्न और जुलूस में डॉ. विजय नारायण वर्मा, उदय प्रताप पटेल, अमलेश पटेल, हृदय नारायण उपाध्याय, विजय गुप्ता, धीरू यादव, अवधेश प्रताप, गौरव पटेल, चंदन पटेल, दिनेश पटेल, रमेश, मदन पटेल, उमाशंकर पटेल, रमाशंकर पटेल, प्रमोद पटेल, राम नारायण पटेल, सुरेश पटेल, विकास पटेल सहित बड़ी संख्या में किसान शामिल रहे।
आगे क्या?
सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम स्थगन आदेश के बाद फिलहाल मोहनसराय ट्रांसपोर्ट नगर योजना पर कार्यवाही रुकी रहेगी। मामले की अगली सुनवाई में विस्तृत बहस के बाद अंतिम निर्णय आएगा।।