झांसी विकास प्राधिकरण (जेडीए) के उपाध्यक्ष ने शहर के व्यापारियों और भवन स्वामियों से अपील करते हुए कहा कि किसी भी भवन या व्यावसायिक प्रतिष्ठान का निर्माण कराने से पहले उसका नक्शा अनिवार्य रूप से स्वीकृत कराएं। बिना स्वीकृत नक्शे के निर्माण कराने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।हाल ही में शहर में हुई अग्निकांड की घटनाओं को देखते हुए आयोजित बैठक में उपाध्यक्ष ने कहा कि व्यापारी इन घटनाओं से सबक लें और अपने बाजारों को अतिक्रमण मुक्त बनाने में प्रशासन का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि सड़क एवं गलियों पर किए गए अतिक्रमण से आपातकालीन स्थिति में फायर ब्रिगेड और राहत दल को पहुंचने में कठिनाई होती है, जिससे जन-धन की हानि बढ़ सकती है।बैठक में विशेष रूप से शहर के पुराने बाजारों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने पर जोर दिया गया। अधिकारियों ने व्यापारियों से अपनी दुकानों में अग्निशमन यंत्र (फायर एक्सटिंग्विशर), फायर अलार्म तथा अन्य आवश्यक फायर सेफ्टी उपकरण अनिवार्य रूप से स्थापित करने की अपील की। साथ ही समय-समय पर इन उपकरणों की जांच और रखरखाव सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने कहा कि विद्युत शॉर्ट सर्किट आग लगने का एक प्रमुख कारण है। इसलिए सभी व्यापारी नियमित रूप से अपनी दुकानों और प्रतिष्ठानों का विद्युत लोड जांचते रहें तथा आवश्यकता के अनुसार अधिकृत विद्युत विभाग से लोड बढ़वाएं। पुराने और क्षतिग्रस्त विद्युत तारों को समय रहते बदलना भी आवश्यक है।अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सुरक्षित बाजार, नियमानुसार भवन निर्माण और प्रभावी फायर सेफ्टी व्यवस्था से ही भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। प्रशासन ने व्यापारियों से सुरक्षा मानकों का पालन करने और शहर को सुरक्षित एवं व्यवस्थित बनाने में सहयोग करने की अपील की।
स्थान: झांसी
रिपोर्ट: शक्ति सिंह, संवाददाता
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