नियर खान गैरेज, एन.एस.एस. रोड, गोविंद नगर, असल्फा, घाटकोपर (पश्चिम), जो बीएमसी के ‘एल’ वार्ड में आता है।नोटिस और आदेश: सामने आए दस्तावेजों के अनुसार, एमएमसी एक्ट (MMC Act) की धारा 354(A) के तहत यहां अनधिकृत निर्माण को रोकने के लिए ‘स्टॉप वर्क’ नोटिस जारी किया गया था।कार्रवाई पर सवाल: निरीक्षण रिपोर्ट और डिमोलिशन (तोड़फोड़) आदेश के संकेत मिलने के बाद भी अवैध ढांचा दोबारा कैसे खड़ा हुआ और इस पर बुलडोजर क्यों नहीं चला, यह बड़ा सवाल है
अब देखना यह होगा कि क्या मनपा के वरिष्ठ अधिकारी इस लापरवाही पर संज्ञान लेते हुए दोषी निर्माणकर्ता और अनदेखी करने वाले बीएमसी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करेंगे या मामला फाइलों में ही दबा रह जाएगा।”
— बृजेश पाठक, आई.टी.एन. नेशनल न्यूज़।