इंडियन न्यूज श्री गंगानगर जिला संवाददाता पवन कुमार जोशी
श्रीगंगानगर जल संसाधन विभाग द्वारा बुधवार को गंगनहर एवं इसकी वितरिकाओं पर स्थापित गाजर धुलाई मशीनों का निरीक्षण किया गया। बिना अनुमति मषीनें लगाने वाले काष्तकारों को 8 दिसंबर तक आवष्यक अनुमति लेने के लिए कहा गया है। इसके बाद विभाग द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
जल संसाधन विभाग के अधीक्षण अभियन्ता एवं अधिशाषी अभियन्ता श्री धीरज चावला ने बताया कि उत्तर/दक्षिण/रेगुलेशन खण्ड श्रीगंगानगर/खण्ड रायसिंहनगर द्वारा गंगनहर एवं इसकी वितरिकाओ पर स्थापित गाजर धुलाई मशीानों का निरीक्षण किया गया। मौका निरीक्षण करने के दौरान कई गाजर उत्पादक काश्तकारों द्वारा विभाग से बिना स्वीकृति प्राप्त किये धुलाई मशीनें स्थापित की हुई है। बिना स्वीकृति के पाई गई मशीनों के मालिक/काश्तकारों को निर्देशित किया गया कि वे 8 दिसंबर 2022 तक विभाग से गाजर धुलाई मशीन स्थापित करने हेतु स्वीकृति प्राप्त कर लेवें।
उन्होंने बताया कि 9 दिसंबर 2022 को पुनः निरिक्षण के दौरान यदि बिना स्वीकृति केे कोई गाजर धुलाई मशीन स्थापित पाई जाती है तो उसे तुरन्त जब्त करने की कार्यवाही करते हुये जुर्माना वसूल किया जायेगा। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष गाजर मण्डी संघ साधुवाली को भी अवगत करवाते हुये निर्देशित किया गया है कि बिना स्वीकृत के स्थापित धुलाई मशीनों के मालिकों/काश्तकारों को विभाग से स्वीकृति प्राप्त करने हेतु अवगत करावें। साथ ही स्वीकृत मशीनों पर विभाग द्वारा जारी स्वीकृति नम्बर भी अंकित किया जाए