Follow Us

प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहा 01 कार्मिक अनुपस्थित कार्मिक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश

हमीरपुर 03 मई 2023 नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 को सकुशल, शांतिपूर्ण एवं निर्विघ्न ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से मतदान कार्य में लगाए गए पीठासीन अधिकारियों एवं मतदान अधिकारी प्रथम,द्वितीय व तृतीय का दूसरा प्रशिक्षण कार्यक्रम कुछेछा स्थित राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में संपन्न हुआ। प्रशिक्षण कुल 560 कार्मिको को दिया गया। जिसमें से अनुपस्थित पाए गए 01 कार्मिक मतदान अधिकारी प्रथम के रूप में लगे श्री गांधी इंटर कॉलेज गोहांड के प्रधान लिपिक श्री रवींद्र कुमार सिंह के विरुद्ध जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी ने एफ आई आर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी के द्वारा मतदान कार्मिकों को निर्देशित किया गया कि जनपद में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराना है। इसके लिए निर्वाचन में जिन कार्मिकों की ड्यूटी लगाई गई है वह कार्मिक अपने कार्यस्थल पर समय से पहुंचना सुनिश्चित करें। अगर निर्वाचन कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही की गई तो संबंधित कर्मचारी के खिलाफ कड़ी कार्यवाही संज्ञान में लाई जाएगी। जिलाधिकारी ने समस्त पीठासीन अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि निर्वाचन संबंधित कार्यों को गंभीरता से लें। निर्वाचन की गाइड लाइन का शत-प्रतिशत पालन किया जाए।

जिला विकास अधिकारी द्वारा मतदान कार्मिकों को निर्देश दिए गए कि मतदान से 1 दिन पूर्व पोलिंग पार्टियां रवाना होने के समय समस्त मतदान कार्मिक समय से उपस्थित हो जाए तथा प्रपत्र 25 में बताई गई सभी प्रकार की मतदान सामग्रियों को प्राप्त करके अच्छे से चेक करके ही प्रस्थान करें।
जिला विकास अधिकारी द्वारा मतदान कार्मिकों को क्या क्या सावधानियां बरतनी है, क्या कार्य करने हैं,कौन से कार्य नहीं करने हैं, इसके बारे में बारीकी से जानकारी दी गई।
मास्टर ट्रेनर्स द्वारा मतदान प्रक्रिया की संपूर्ण जानकारी पीठासीन अधिकारी एवं प्रथम,द्वितीय व तृतीय मतदान अधिकारी को प्रदान की गई। पोलिंग पार्टी का गठन,उनके कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व की जानकारी उनको दी गई। मतदान स्थल पर जाकर क्या क्या सावधानियां बरतनी है। मतदान के दिन मतपेटिका को किस प्रकार तैयार किया जाएगा,एजेंट्स कैसे बनाए जाएंगे, मतदाता की पहचान हेतु कौन-कौन से पहचान पत्र मान्य हैं,अमिट स्याही मतदाता की बाएं हाथ की तर्जनी पर अवश्य लगाई जाए। मतदान शांतिपूर्ण हो, यदि कोई मतदान में व्यवधान उत्पन्न करता है या मतदान की गोपनीयता भंग करता है तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत उसके विरूद्ध कार्रवाई की जा सकती है। चैलेंज वोट, टेंडर वोट एवं अशक्त लोगों के साथ किस प्रकार से साथी उपलब्ध कराया जाएगा उसकी भी जानकारी दी गई।
इस अवसर पर पीडी साधना दीक्षित , बीएसए कल्पना जायसवाल सहित संबंधित कार्मिक उपस्थित रहे।

इंडियन टीवी न्यूज़ ब्यूरो चीफ हमीरपुर कैलाश चंद्र सोनी

Leave a Comment