जनपद अमरोहा रिपोर्ट शाहिद अहमद
आपको बता दे की जनपद अमरोहा तहसील हसनपुर क्षेत्र के ढक्का गांव मैं राशन डीलर कदीर अहमद की मृत्यु हो जाने के बाद कदीर अहमद के दो पुत्र है कानून के नियम की बात करे तो कोटा धारक की आयु लगभग 21 वर्ष होनी अनिवार्य है और 10 वो पास होना अनिवार्य है लेकिन स्व.कदीर अहमद के दो बेटे है जानकारी के अनुसार दोनो मैं से कोई भी 10 वी पास नही है और आपको बताते चले की पिछले कुछ वक्त पहले शिकायत की गई थी लेकिन कुछ बीच के लोगो ने ले देकर कोटा रोक लिया था ऐसा नही है की 60 साल से कोई शिकायत ही नही हुई 60 साल से स्व.कदीर अहमद राशन कोटा धारक बने आ रहे है लेकिन अब जनता भी चाहती है की बदलावकी जरूरत है 60 से लाभ ले रहे कोटा धारक की संपत्ति की जांच भी होनी चाहिए क्योंकि हर डीलर 4 किलो अनाज और साढ़े 3 किलो ही देते आए है जब की सरकारी नियम के अनुसार एक यूनिट पर 5 किलो राशन अनिवार्य है लेकिन एक किलो किस आधार पर काटा जाता है
और तोल मैं भी काटो मैं फर्क रहता है इनकी जांच होनी चाहिए और कार्यवाही की होनी चाहिए और जनता बदलाव चाहती है तो बदलाव किया जाए