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राशन दुकानों वसूली संबंधित जानकारी गूगल शीट में पर अपलोड नहीं करने पर खाद्य आपूर्ति अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी

इंडियन टीवी न्यूज़ से= राजेश कुमार तिवारी

कटनी (18 जुलाई) – राशन दुकानों वसूली संबंधित जानकारी गूगल शीट में पर अपलोड नहीं करने तथा जानबूझकर वरिष्ठ अधिकारी के आदेशों तथा निर्देशों का पालन न करनें एवं कार्य के प्रति रूचि नहीं लिये जाने के कृत्य को मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के अनुसार कदाचरण एवं अनुशासनहीनता की श्रेणी में मानते हुए कलेक्टर अवि प्रसाद ने बी०के० शुक्ला खाद्य आपूर्ति अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर 03 दिवस के भीतर उपस्थित होकर सकारण जबाब प्रस्तुत करनें के निर्देश दिए है। कलेक्टर अवि प्रसाद द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस में प्रत्येक सोमवार को आयोजित होनें वाली समय-सीमा की बैठक के दौरान शासन तथा वरिष्ठ कार्यालयों से प्राप्त महत्वपूर्ण पत्रों एवं शिकायतों के निराकरण तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर समीक्षा का उल्लेख किया जाकर बैठक के दौरान निरंतर सूचित करने के पश्चात भी राशन दुकानो की वसूली से संबंधित जानकारी गूगल शीट पर अपलोड नहीं किया जाना पाया गया।

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