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जबलपुर में योगमाया वेयर हाउस संचालक के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर

  1. जबलपुर में योगमाया वेयर हाउस संचालक के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर

संजय निवास द्विवेदी-जबलपुर ब्यूरो चीफ (Indian TV news)

किसानों को गुमराह कर उनकी धान को गोदाम और गोदाम परिसर के बाहर अवैध रूप से भंडारण करने के मामले पर सिहोरा थाना पुलिस ने योगमाया वेयर हाउस संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
बताया जा रहा है कि वेयर हाउस संचालक ओमप्रकाश अग्रवाल और नीतेश पटेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। आरोप है कि बिना किसी वैध अनुमति के किसानों द्वारा रखी गई लगभग 46 हजार क्विंटल धान में से करीब 20 क्विंटल एफएक्यू और नॉन एफएक्यू धान को जेसीबी से मिक्स कर ढेर बनाने के आरोपी योगमाया वेयर हाउस, बटरंगी तहसील मझौली के प्रोप्राइटर ओम प्रकाश अग्रवाल और नीतेश पटेल निवासी ग्राम धनाड़ी के विरुद्ध सिहोरा थाने में एफ आई आर दर्ज करा दी गई है। एफआईआर खाद्य विभाग की कनिष्ठ आपूर्ति नियंत्रक पल्लवी जैन के द्वारा दर्ज कराई गई है। सिहोरा थाना पुलिस ने ओमप्रकाश अग्रवाल और नीतेश पटेल पर आपराधिक षडयंत्र, बेईमानी एवं कपटपूर्वक शासन को क्षति पहुंचाने तथा अनुचित लाभ अर्जित करने के आशय से धोखाधड़ी एवं अनियमितता करने के आरोप में भादवि की धारा 420, 120 बी, 186 एवं धारा 34 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है।

क्या है पूरा मामला

खाद्य आपूर्ति अधिकारी ने सिहोरा थाने में दर्ज कराई एफआईआर में बताया कि धान को मिक्स कर देने की वजह एफएक्यू और नॉन एफएक्यू धान का निर्धारण करना असम्भव हो गया है । इसके साथ ही अलग-अलग किसानों की धान की मात्रा का निर्धारण नहीं हो पा रहा है। अलग-अलग किसानों की धान एक साथ मिक्स कर ढेर बना दिये जाने से किसान भी अपनी धान का उठाव नहीं कर पा रहे हैं।

एफआईआर में कहा गया है कि ओम प्रकाश अग्रवाल एवं नीतेश पटेल द्वारा गोदाम परिसर और गोदाम परिसर के बाहर रखी धान का बारिश से बचाव भी नहीं किया गया। धान भीग जाने से चमक विहीन हो गई और क्षतिग्रस्त हो गई है। बार-बार के प्रयासों के बाद भी इसे अपग्रेड या एफएक्यू गुणवत्ता का नहीं किया जा सका है।

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