राजगढ़ ब्यूरो चीफ संतोष गोस्वामी
आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील
कलेक्टर ने राजगढ़ जिले के सभी शस्त्र लाइसेंस तत्काल प्रभाव से किये निलंबित
राजगढ 17 मार्च, 2024
भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना 16 मार्च, 2024 द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 के निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा की गई है, जिसके तहत राजगढ़ जिले अन्तर्गत लोकसभा संसदीय क्षेत्र 20 राजगढ़ में 7 मई 2024 को मतदान एवं 04 जून 2024 को मतगणना होना है। निर्वाचन की सम्पूर्ण गतिविधियों के दौरान कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने, शांतिपूर्ण तथा निर्विघ्न निर्वाचन के निष्पादन हेतु राजगढ जिले में निवासरत समस्त शस्त्र धारियों के शस्त्र जमा कराए जाने हेतु निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत निर्णय लिया गया है।
माननीय उच्च न्यायालय मुम्बई के निर्णय दिनांक 10 जुलाई 2009 गाईडलाईन के परिपेक्ष्य में स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया जाकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि सम्पूर्ण जिला साम्प्रादायिक रूप से बेहद संवेदनशील है और आगामी निर्वाचन को देखते हुए कतिपय श्रेणियों को छोडकर शेष श्रेणी के सभी शस्त्र धारकों की शस्त्र अनुज्ञा निलंबित कर शस्त्र जमा कराना ही उपयुक्त रहेगा। इस निर्णय पर क्रियान्वयन समयावधि में कराया जाना उचित होगा। उल्लेखित परिस्थियों पर विचार किया गया तथा यह समाधान हो गया है कि आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 में कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। जिससे निर्वाचन निर्विघ्न सम्पन्न हो सके।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री हर्ष दीक्षित ने आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17(3) (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा लोकसभा निर्वाचन 2024 में शस्त्र जमा कराए जाने हेतु माननीय उच्च न्यायालय मुम्बई के निर्णय दिनांक 10 जुलाई 2009 गाईडलाईन के परिप्रेक्ष्य में गठित स्क्रिीनिंग कमेटी की आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार एवं भारत निर्वाचन के निर्देशों के क्रम में राजगढ जिले के समस्त शस्त्र लायसेंस आगामी आदेश तक के लिए अस्थाई रूप से निलंबित किया गया है।
यह प्रतिबंधात्मक आदेश माननीय न्यायाधिपतिगण, आर्मी सेवा में लगे अधिकारी/कर्मचारी, बीएसएफ एवं एसएएफ के अधिकारी/कर्मचारी, बैंको में कार्यरत आर्म्स गार्ड, बैंको के एटीएम गार्ड, पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी, होमगार्ड अधिकारी एवं कर्मचारी, प्राइवेट बैंको में नियुक्त सिक्युरिटी एजेन्सी के गार्ड तथा शासकीय तथा अर्धशासकीय श्रेणी की अन्य वित्तीय/आर्थिक संस्थाओं में लगे गार्ड पर शस्त्र अनुज्ञप्तिधारकों पर लागू नहीं होगा।
राजगढ जिले में स्थित सभी थाना क्षेत्रों के आग्नेय शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के संबंधित थाने में जमा कराए। यदि कोई लायसेंसधारी यह चाहता है कि विशिष्ट कारणों से उसका शस्त्र जमा नहीं किया जाए तो ऐसे कारणों का उल्लेख कर जमा शस्त्र लायसेंस की रसीद सहित निलंबन के उन्मोचन हेतु अपना आवेदन संबंधित अनुविभाग के अनुविभागीय दण्डाधिकारी की प्रस्तुत कर सकेंगे जो कि अपना अभिमत तीन दिवस के अंदर अंकित कर जिला दण्डाधिकारी को प्रेषित करें। सभी ऐसे आवेदन प्रति सप्ताह स्क्रिनिंग कमेटी की बैठक में रखे जाकर यथा योग्य निर्णय लिया जाएगा तथा आवेदक को सूचित किया जाएगा।