नदीम अहमद पत्रकार इंडियन टीवी न्यूज़ मऊ उत्तर प्रदेश
दिव्यांगजनों को दिव्यांगजन पुनर्वासन हेतु दुकान निर्माण/संचालन हेतु मिलेगा ऋण
जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी नरेंद्र कुमार विश्वकर्मा ने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित “उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन पुनर्वासन हेतु दुकान निर्माण / संचालन योजना के अन्तर्गत दुकान निर्माण/क्रय हेतु पात्र लाभार्थी को वित्तीय सहायता के रूप रू0 20,000 की धनराशि स्वीकृत की जाती है, जिसमें रू0 15,000 की धनराशि 4 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर ऋण के रूप में तथा रू0 5,000 की धनराशि अनुदान के रूप में दी जाती है। दुकान संचालन हेतु दुकान न्यूनतम पाँच वर्ष के लिए किराये पर लिए जाने हेतु एवं खोखा/गुमटी/हाथ ठेला क्रय हेतु पात्र लाभार्थियों को वित्तीय सहायता के रूप में रू 10,000 की धनराशि स्वीकृत की जाती है, जिसमें रू 7,500 की धनराशि 4 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर ऋण के रूप में तथा रू 2,500 की धनराशि अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है।
उन्होंने बताया कि दिव्यांग पुनर्वासन हेतु दुकान निर्माण / संचालन योजना के अन्तर्गत इच्छुक दिव्यांगजन दुकान निर्माण/दुकान संचालन हेतु ऑनलाइन http://divyangjandukan.upsdc.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन फार्म भरते समय आवेदक को दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला नवीनतम फोटो, आयु का प्रमाण पत्र (जिसमें जन्म तिथि का अंकन हो), सक्षम अधिकारी से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाता, अधिवास का प्रमाण-पत्र तथा आधार कार्ड की छायाप्रति को स्वप्रमाणित कर अपलोड कराते हुये समस्त अभिलेखों के साथ आवेदन पत्र ऑनलाइन उपरोक्त वेबसाइट पर करना अनिवार्य है, साथ ही ऑनलाइन सबमिट आवेदन पत्र की प्रिंट प्रति एवं वांछित प्रपत्रों की हार्डकापी कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, मऊ कक्ष संख्या-12 कलेक्ट्रेट कॅम्पस में जमा करें। जिससे आपको दिव्यांग पुनर्वासन हेतु दुकान निर्माण / संचालन योजना का लाभ दिया जा सके।