*👉न्यायालय समाचार,,,,*
*🔷पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के कुशल निर्देशन में एवम पुलिस उपमहानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र अजय कुमार साहनी के सख्त एक्शन के चलते*
*🔷एसएसपी रोहित सिंह सजवान एवम एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक अब माननीय न्यायालयो मे भी हुए और अधिक सख्त*
*🔷लड़की के साथ छेड़छाड़ के मामले मे एक अभियुक्त को हुई 3 साल कठोर कारावास की सजा तथा लगा अर्थदंड*
*🔷थाना देहात कोतवाली प्रभारी चन्द्रसेन सैनी के कुशल निर्देशन में पेरोकार राहुल कुमार की भी रही जबरदस्त पेरवी*
*🔷अभियुक्त को सजा दिलाने में एडीजीसी श्रीमति शहजाद खान एवम विवेचक उपनिरीक्षक नरेंद्र सिंह का भी रहा महत्वपूर्ण योगदान*
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*🔷थाना तीतरों प्रभारी संजीव शर्मा के कुशल निर्देशन में पेरोकार रवि कुमार की भी रही सशक्त पेरवी*
*🔷थाना तीतरों क्षेत्र में दहेज हत्याकांड के मामले मे एक को हुई आजीवन कारावास की सजा तथा लगा 30 हजार रूपए का जुर्माना*
*अभियुक्त को सजा दिलाने में एडीजीसी सतीश सैनी एवम विवेचक क्षेत्राधिकारी अजय शर्मा का भी रहा एक बडा योगदान*
सहारनपुर से खबर
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के कुशल निर्देशन में व पुलिस उपमहानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र अजय कुमार साहनी के कड़े एक्शन के चलते वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह सजवान एवम पुलिस अधीक्षक नगर अभिमन्यु मांगलिक अब माननीय न्यायालयो मे भी हुए और अधिक सख्त।सन 2018 मे एक युवती के साथ हुए छेड़छाड़ व पोक्सो एक्ट के मामले में एक अभियुक्त अनील को माननीय न्यायालय से हुई 3 साल कठोर कारावास की सजा तथा लगा 5000 रुपए का अर्थदंड।आपको बता दें,कि अभियुक्त अनील कुमार पुत्र देवीचंद निवासी ग्राम लडवा थाना कोतवाली देहात द्वारा एक युवती को बदनियती के साथ कोली भरते हुए कपड़े अस्त-व्यस्त कर छेड़छाड़ जैसी घटना को अंजाम दिया था।जिस मामले में थाना देहात कोतवाली पुलिस ने दिनांक 4-5- 2018 को आईपीसी की धारा 354 एवम 7/8 पोक्सो एक्ट के तहत एक मुकदमा पंजीकृत करते हुए अभियुक्त अनील को जेल भेज दिया गया था।लगभग 6 साल लगातार चले इस मामले में माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-14 द्वारा आईपीसी की धारा 354 व 7/8 पोक्सो अधिनियम मे अभियुक्त अनील को कल देर शाम 3 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई गई तथा लगाया 5000 रूपए का अर्थदंड।अभियुक्त को सजा दिलाने में जहां थाना देहात कोतवाली प्रभारी चन्द्रसेन सैनी के कुशल निर्देशन में पेरोकार राहुल कुमार की जबरदस्त पेरवी रही,तो वही एडीजीसी श्रीमति शहजाद खान एवम विवेचक उपनिरीक्षक नरेंद्र सिंह का भी रहा महत्वपूर्ण योगदान।
*इसके अलावा एक अन्य थाना तीतरों क्षेत्र में हुए दहेज हत्याकांड के मामले में*
कल देर शाम माननीय न्यायालय द्वारा एक अभियुक्त को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा तथा लगा 30 हजार रूपए का जुर्माना।आपको बता दें,कि सन् 2019 में उक्त अभियुक्तों शोएब पुत्र मुस्तकीम,मुस्तकीम पुत्र मीर हसन एवम श्रीमति खुशनुमा पत्नी मुस्तकीम सभी निवासी ग्राम झाडवन थाना तीतरो द्वारा वादी शकील निवासी मानकमऊ थाना कुतुबशेर की पुत्री को दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करना एवम उसकी गला दबाकर हत्या कर देने के मामले मे वादी शकील द्वारा एक मुकदमा दिनांक 19-11-2019 को आईपीसी की धारा 498-ए/304-बी व 3/4 दहेज अधिनियम मे थाना तीतरों मे पंजीकृत कराया गया था,जिस मामले में थाना तीतरों पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सभी अभियुक्तो की गिरफ्तारी कर जेल भेज दिया गया था।लगभग 5 साल लगातार चले इस मामले में माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफटीसी-1 द्वारा अभियुक्त शोएब को आईपीसी की वैकल्पिक धारा 302 के तहत सुनाई आजीवन कारावास की सजा तथा लगाया 30 हजार रूपए का अर्थदंड।इस मामले मे जहां थाना तीतरो प्रभारी संजीव शर्मा के कुशल निर्देशन में पेरोकार रवि कुमार की जबरदस्त पेरवी रही,तो वहीं शासकीय अधिवक्ता सतीश सैनी व विवेचक-क्षेत्राधिकारी अजय शर्मा का भी रहा महत्वपूर्ण योगदा रिपोर्ट रमेश सैनी सहारनपुर