मीडिया प्रभारी श्रीमती ममता दीक्षित द्वारा बताया गया कि दिनांक 16.09.2020 को रात्रि के 12:30 बजे फरियादी अमित बैरागी ने अपने साथी मुकेश सैनी के साथ थाना विजयपुर जिला गुना में उपस्थित होकर इस आशय की मौखिक रिपोर्ट में कराई कि दिनांक 15/9/2020 को दिन में 1:30 बजे उसका छोटा भाई दीपक बैरागी, मुकेश सैनी की मोटरसाइकिल मांग कर भूपेंद्र भट्ट के साथ गुना गया था जो वापस नहीं आया तब फरियादी तथा मुकेश सैनी टैंकर एरिया की तरफ देखने के लिए आए थे रात्रि के 10:00 बजे के लगभग मुकेश सैनी की दीपक से फोन पर बात हुई थी कि वह टैंकर एरिया में खाना खा रहा है तो वह तथा मुकेश सैनी टैंकर एरिया की तरफ दीपक बैरागी को देखने के लिए आए और वह दोनों टैंकर एरिया में रावत ऑटो पार्ट्स की दुकान वाले गेट के पास आए तो भूपेंद्र भट्ट तथा उसका बड़ा भाई जीतू भट्ट एवं एक व्यक्ति और था जिसको वह नहीं जानता है तीनों उसके भाई दीपक को सिर पर पत्थर पटक पटक कर मार रहे थे वह और मुकेश चिल्लाए तो सामने मुन्ना के ढाबा से लोकपाल राजपूत तथा राधौगढ़ थाने के उधम सिंह सिपाही व रामजी सिपाही दौड़कर आ गए। उन सभी ने तीनों को पकड़ने का प्रयास किया, तीनों मोटरसाइकिल से भाग गए। उसके भाई दीपक की मौके पर ही मौत हो चुकी थी उसके भाई को खाने के पैसे ना देने के ऊपर से सिर पर पत्थर पटक पटक कर मार दिया।फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया एवं संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया। माननीय न्यायालय में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए श्रीमती सुमनलता वर्मा एडीपीओ राधौगढ़ द्वारा विधिक तर्क रखे गए जिससे सहमत होकर आरोपीगण को धारा 302/34 भादवि में आजीवन कारावास व 15000 रुपए का अर्थदंड से दंडित किया।
जिला गुना से गोलू सेन की रिपोर्ट