नरेश सोनी हजारीबाग संवाददाता
24-मांडू विधानसभा निर्वाचन को लेकर न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, सदर, हज़ारीबाग का निषेधाज्ञा आदेश जारी
मतदान केन्द्रों की 100 मीटर की परिधि में राजनीतिक दलों का झंडा, बैनर, पोस्टर और पम्पलेट आदि लगाने पर रहेगा प्रतिबंध
हजारीबाग:न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सदर, हजारीबाग द्वारा निषेधाज्ञा आदेश जारी कर बताया गया है कि झारखण्ड विधान सभा आम निर्वाचन- 2024 की घोषणा के अनुसार 24- माण्डू विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत दिनांक 20/11/2024 को मतदान सम्पन्न होना है। निर्वाचन आयोग के उक्त आदेश के आलोक में अधोहस्ताक्षरी के द्वारा निर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत आदेश ज्ञापांक 1298/न्या०, दिनांक 15/10/2024 के द्वारा निषेधाज्ञा आदेश निर्गत है, जो यथावत रहेगा।
इसके अतिरिक्त सदर अनुमण्डल अन्तर्गत उक्त निषेधाज्ञा आदेश में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 (6) के तहत निम्नांकित प्रतिबंध समाविष्ट किये जाते हैं।
(1) सदर अनुमण्डल अन्तर्गत किसी भी असंवैधानिक सभा (Unlawful Assembly) पर प्रतिबंध रहेगा।
(2) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के धारा 126 के आलोक में दिनांक 18/11/2024 के 5.00 बजे अपराहन से 20/11/2024 तक किसी भी माध्यम से राजनैतिक रैली/सभा/वाहन/मीडिया आदि से चुनाव प्रचार करने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा।
(3) मतदान केन्द्र के 100 मीटर की परिधि में मतदान कर्मियों / मतदान अभिकर्ता एवं मतदाता को छोड़कर पाँच या पाँच से अधिक लोगों के जमा होने पर रोक रहेगा।
(4) दिनांक 20/11/2024 को मतदान समाप्ति के पश्चात् मतदान पदाधिकारियों/कर्मियों के द्वारा हजारीबाग बाजार समिति परिसर में अवस्थित बज्रगृह में पोल्ड ई०भी०एम०, सामग्री एवं अन्य कागजात जमा करने के समय अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश पर पूर्णरूप से प्रतिबंध रहेगा।
(5) मतदान केन्द्रों की 100 मीटर की परिधि में राजनीतिक दलों का झंडा, बैनर, पोस्टर और पम्पलेट आदि लगाने पर प्रतिबंध आरोपित किया जाता है तथा मतदान अभिकर्ता के द्वारा किसी भी चुनाव प्रचार सामग्री के इस्तेमाल पर प्रतिबंध रहेगा।
(6) मतदान केन्द्रों के 200 मीटर के परिधि के अन्दर कोई निजी वाहन की अनुमति नहीं होगी, सिवाय आवश्यक सेवाओं अथवा निर्वाचन से सम्बद्ध वाहनों का।
(7) सेलुलर फोन इत्यादि का प्रयोग मतदान केन्द्र के 100 मीटर के परिधि में नहीं किया जा सकेगा, सिवाय मतदान दलों व मतदान से सम्बद्ध कर्मियों के।
(8) हथियारों एवं आग्नेयास्त्रों के साथ चलने पर प्रतिबंध रहेगा।
(9) मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व दिनाक 18/11/2024 के 5.00 बजे अपराहन से मतदान के समाप्ति तक ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग पूर्णतः वर्जित रहेगा।
(10) किसी भी व्यक्ति/राजनैतिक दल/संगठन/उम्मीदवार / अभ्यर्थी का कार्यालय मौजूदा मतदान केन्द्र से 200 मीटर के भीतर नहीं रहेगा।
(11) मतदाता पर्चीयों में उम्मीदवार / पार्टी के नाम/चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जायेगा।
(12) मतदान दिवस के दिन किसी उम्मीदवार /उसके एजेंट द्वारा मतदाताओं को मतदान केन्द्रों तक आने-जाने के लिए मुफ्त वाहन उपलब्ध कराना एक भ्रष्ट आचरण है और इस पर सख्त प्रतिबंध रहेगा।
(13) सरकारी स्वामित्व वाले गेस्ट हाउस/भवन का कोई भी हिस्सा किसी भी राजनैतिक गतिविधियों / सभा/ बैठक के लिए उपयोग नहीं किया जायेगा।
(14) मीडिया व्यक्ति द्वारा किसी भी तरह के मतदान प्रक्रिया की तस्वीर को कैद नहीं करेंगे।
(15) Silence Period के दौरान Bulk SMS/Bulk Calling/ Canvassing & Campaigning पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
(16) यह निषेधाज्ञा आदेश मतदान कार्य हेतु प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/कर्मचारी/पुलिस पदाधिकारी पर लागू नही रहेगा।
(17) यह निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 18/11/2024 के 5:00 बजे अपराह्न से दिनांक 20/11/2024 की रात्रि 08:00 बजे तक लागू रहेगा।