कोयला परिवहन करते वाहनों को रखना होगा फिटनेश सर्टिफिकेट
सोनभद्र समाचार ब्यूरोचीफ नन्दगोपाल पाण्डेय
सोनभद्र। कोयला व राखड़ का परिवहन करने वाले मालवाहक वाहन चालकों को अब अपने साथ सारे जरूरी कागजातों के साथ ही फिटनेश सर्टिफिकेट भी रखना होगा।
बतादें कि शक्तिनगर के एनटीपीसी के विभिन्न पावर ऊर्जा संयंत्रों एवं नार्दर्न कोल फोल्ड लिमिटेड की चार खदानों से राखड़ एवं कोयला परिवहन से उत्पन्न जनसमस्या को लेकर बीते दिनों डीएम व एसपी की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया था कि उक्त कार्य के लिए ट्रांसपोर्टर 7 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों का प्रयोग नहीं करेंगे। इस क्रम में 18 नवंबर को ट्रांसपोर्टरों ने डीएम को ज्ञापन सौंपकर उनके संज्ञान में लाया कि बैठक के दौरान लिए गए निर्णय से उन्हें आर्थिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही परिवहन भी प्रभावित हो रहा है। इस पर जिला प्रशासन ने एआरटीओ प्रवर्तन से आख्या प्राप्त कर सम्यक विचारोपरांत 7 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों से राखड़ एवं कोयले की दुलाई के संबंध में शिथिलता प्रदान करते हुए ट्रांसपोर्टरों को वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से वाहन के साथ रखने का निर्देश दिया है। साथ ही ओवरलोडिंग न कराने की चेतावनी दी गई है। कहा गया है कि यदि कोई वाहन ओवरलोडिंग करते पकड़ा गया तो संबंधितों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।