रतलाम, सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडीयार और उनके समर्थको को नहीं मिली ज़मानत l
संवाददाता पुष्पेन्द्र सिंह सोनगरा
जिला अस्पताल के डॉक्टर से हुए विवादके बाद बुधवार को महाआंदोलन करने आ रहे सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार ओर उनके 13 समर्थकों को पुलिस ने शहर में घुसते ही गिरफ्तार कर लिया था। सभी को
सर्किल जेल भेज दिया था। गुरुवार को उनके अभिभाषक नंदकिशोर कटारिया जमानत के दस्तावेज लेकर एसडीएम कोर्ट
पहुंचे लेकिन वहां कोई नहीं मिला। कटारिया ने बताया कि हम दिनभर शहर एसडीएम की कोर्ट के यहां परेशान होते रहे। एस डी एम कोर्ट कर्मचारी ने बताया की साहब नहीं हैँ l इस कारण तैयार दस्तावेज होने के बावजूद भी ज़मानत नहीं मील सकी l
विधायक जैसे ही बुधवार की सुबह 10.45 बजे हवाई पट्टी पहुंचे पुलिस ने 13 साथियों के साथ उन्हें गिरफ्तार कर जेल
भेज दिया। इसके बाद उनके साथियों ने आंदोलन की बागडोर संभाली और सभी की रिहाई के साथ डॉक्टर को निलंबित करने की मांग करने लगे। शाम 7.30
बजे डॉक्टर के निलंबन की कार्रवाई चलने और साथियों की रिहाई के लिए जमानत लगाने की बात पर आंदोलन खत्म
हुआ था। गुरुवार को शहर एसडीएम अनिल भाना के हाई कोर्ट इंदौर में जाने के कारण जमानत नहीं मिल सकी।
सैलाना विधायक बिना अनुमति के छतरीपुल डॉ. भीम राव अम्बेडकर सर्किल पर इखट्टा होकर आंदोलन करने वाले थे l जिला प्रशासन ने मंगलवार को ही अनुमति नहीं देने का पत्र विधायक को भेज दिया था l साथ ही शहर मे किसी भी प्रकार की अव्यस्था ना हो और भीड़ इखट्टा न हो इसलिये बेर्रीकेडिंग की गई l लेकिन एन वक़्त पे विधायक ने वीडियो जारी कर आंदोलन स्थल बदलकर बंजलि हवाई पट्टी कर दिया l
विवाद के बीच डॉ. सीपीएस राठौर
मेडिकल लीव पर चले गए हैं। इधर
भारत आदिवासी पार्टी के जिलाध्यक्ष
चंद्र मईड़ा ने चेतावनी दी है कि 2 दिन में
डॉक्टर को निलंबित नहीं किया तो
कलेक्टर-एसपी कार्यालय का घेराव
करेंगे। शुक्रवार को फिर से जमानत के
लिए आवेदन देंगे। सैलाना विधायक के
साथ भूरालाल (25) पिता हुमजी देवदा
निवासी सुंदेल (रावटी), दीपक (25)
पिता हीरालाल निनामा निवासी विनोबा
नगर, दिनेश (25) पिता रामाजी माल
निवासी रामपुरिया, दिलीपसिंह (28)
पिता लखनलाल तड़वी निवासी रेहटी
(सीहोर), छोटू (18) पिता राधू गरवाल
निवासी भालड़ी (रावटी), सिद्धार्थ
(50) पिता स्व. आरएन गुप्ता निवासी
भोपाल, ध्यानवीर (41) पिता दर्शनसिंह
डामोर निवासी जाम्बूखादन, दिनेश
(19) पिता कानजी निवासी बड़ी
सरवन, पप्पू (28) पिता कमजी डामोर
निवासी अडवानिया, मांगीलाल (45)
पिता नेमजी राणा निवासी पांडिचरी,
जितेंद्र (28) पिता कोजाराम राणा व
गौतमपुरी (34) पिता प्रकाशपुरी दोनों
निवासी पाली, करण (20) पिता
धरमसिंह कर्मा निवासी सिंगापुरा
(सीहोर) जेल में हैं। विधायक के
अभिभाषक गुप्ता हैं जो एमपी-एमएलए
कोर्ट इंदौर में इनके केस लड़ रहे हैं।
मैं इंदौर हाई कोर्ट गया था-जावरा रोड फोरलेन पहलवान बाबा की दरगाह से जुड़े मामले में कंटेम्प्ट लगा था। इसलिए मैं हाई कोर्ट इंदौर गया था।
अनिल भाना, एसडीएम रतलाम सिटी