थाना सिरोल पुलिस की विदेशी विषयक अधिनियम 1946 के तहत कार्यवाही

ग्वालियर। 05.01.2025 पुलिस अधीक्षक ग्वालियर श्री धर्मवीर सिंह(भापुसे)को सूचना प्राप्त हुई कि होटल साक्षी इन में एक विदेशी महिला रूकी हुई थी, जिसकी जानकारी होटल संचालक द्वारा पुलिस को नही दी गई है। उक्त सूचना पर से पुलिस अधीक्षक ग्वालियर द्वारा *अति. पुलिस अधीक्षक(पूर्व/यातायात/अपराध) ग्वालियर श्री कृष्ण लालचंदानी(भापुसे)* को थाना सिरोेल पुलिस से उक्त सूचना की जांच कर वैधानिक कार्यवाही कराने हेतु निर्देशित किया गया।

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों के परिपालन में *सीएसपी विश्वविद्यालय सुश्री हिना खान* के मार्गदर्शन में *थाना प्रभारी सिरोल निरीक्षक आलोक सिंह भदौरिया* के द्वारा उनि0 उपेन्द्र सिंह को थाना बल की टीम के साथ उक्त सूचना की जांच करने हेतु होटल साक्षी इन रवाना किया गया। पुलिस टीम ने होटल साक्षी इन में जाकर देखा तो वहां होटल मेनेजर एवं कर्मचारी उपस्थित मिला, जिनसे नाम पता पूछने पर मैनेजर ने अपना नाम योगेश पुत्र ओमप्रकाश गुप्ता निवासी लोहामण्डी ग्वालियर तथा कर्मचारी कुनाल घेघट पुत्र रामस्वरूप निवासी रिषाला बाजार मुरार ग्वालियर का रहने वाला बताया। पुलिस टीम द्वारा होटल मैनेजर योगेश गुप्ता से होटल के रजिस्टर को जप्त किया गया तथा रजिस्टर का अवलोकन करने पर पाया गया कि होटल में दिनांक 10.11.2024 को लुलिया क्रुगलिक नाम की रशियन महिला ठहरी थी। इस प्रकार सम्पूर्ण जांच से यह पाया गया कि होटल मैनेजर योगेश गुप्ता तथा कर्मचारी कुनाल चौघट के द्वारा विदेशी महिला के होटल में रुकने सम्बंधी सी- फार्म/जानकारी पुलिस अधीक्षक कार्यालय जिला ग्वालियर को नहीं भेजी गई थी। जो कि धारा 7/14 विदेशी विषयक अधिनियम 1946 के तहत दण्डनीय है। जिस पर से थाना सिरोल में होटल मैनेजर योगेश गुप्ता तथा कर्मचारी कुनाल चौघट के खिलाफ अप0क्र0- 02/25 धारा 7/14 विदेशी विषयक अधिनियम का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

Leave a Comment