खबर सहारनपुर से
जज ने 91 मिलावटखोरों को दिनभर कोर्ट में खड़ा रखाः सहारनपुर में कहा- स्लो पॉइजन दे रहे हो, ऊपर वाला देख रहा, 87 लाख का जुर्माना…
आप जनता को स्लो पॉइजन दे रहे हैं। ग्राहक को तो आप लोग ईश्वर के सामान मानते हैं। आप लोग अपने ईश्वर के साथ धोखा कर रहे हैं। मिलावट कर आपको अपराध बोध महसूस नहीं होता? आपको और आपके परिवार को अगर यही खाना पड़े? आप लोग संकल्प लें, अब मिलावट नहीं करेंगे। ध्यान रहे उपभोक्ता भले न देखे, मगर ईश्वर देख रहा है। कोर्ट बंद होने तक यहीं खड़े रहिए। सहारनपुर में एसीजीएम कोर्ट ने मिलावट करने वाले 91 दुकानदारों से यह बातें कही। कोर्ट में पूरा दिन खड़े रहने की सजा सुनाई। खाद्य सुरक्षा विभाग ने अप्रैल 2024 से जनवरी 2025 तक खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए थे। जांच में मिलावट की पुष्टि के बाद संबंधित दुकानदारों के खिलाफ कोर्ट में वाद दायर किया। पढ़िए कोर्ट ने दुकानदारों को क्या कहा। पहले जानिए पूरा मामला सोमवार को एसीजेएम फर्स्ट ने सहारनपुर मंडल के 3 जिलों सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली के खाद्य पदार्थों में मिलावट करने के 257 मामले की सुनवाई की। जज आशुतोष तिवारी ने हाजिर हुए 91 दुकानदारों को कोर्ट बंद होने तक खड़े रहने की सजा दी। 87.57 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। यह दुकानदार सुबह 11 बजे से शाम के 5 बजे तक कोर्ट में खड़े रहे।
रिपोर्टर रमेंश सैनी सहारनपुर इंडियन टीवी न्यूज़