जिला जनसम्पर्क कार्यालय दतिया (म.प्र.)
मध्यप्रदेश शासन
समाचार
कलेक्टर की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अध्यक्ष एवं प्रतिनिधियों के साथ बैठक संपन्न
दतिया 18 मार्च 2025/ आज मंगलवार को न्यू कलेक्टर सभाकक्ष में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री संदीप कुमार माकिन की अध्यक्षता में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म.प्र. भोपाल द्वारा दिए गए निर्देशानुसार मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अध्यक्ष एवं प्रतिनिधियों की बैठक संपन्न हुई। जिसमें मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों से सुझाव तथा होने वाली कठिनाई एवं अनिराकृत विषय पर विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक में अपर कलेक्टर श्री नीरज शर्मा, उपजिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती भूमिजा सक्सैना, जिला अध्यक्ष श्री रघुवीर सिंह कुशवाह, एडवोकेट श्री शम्भू गोस्वामी, श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला, श्री सुरेश झा, श्री अतुल भूरे चौधरी, श्री जोगेन्द्र सिंह सूर्यवंशी, श्री अजय चौहान, श्री अब्दुल हकीम आदि उपस्थित रहे।
बैठक में कलेक्टर श्री माकिन द्वारा उपस्थित सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों/प्रतिनिधियों को बताया गया कि मतदाता सूची अद्यतनीकरण का कार्य निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के द्वारा बीएलओ के माध्यम से कराया जाता है एवं सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के बीएलओ के परस्पर सहयोग से किया जाता है।
जिले की विधानसभा क्षेत्र-20 सेंवढ़ा/21-भांडेर/22-दतिया अंतर्गत प्रत्येक मतदान केन्द्र पर एक-एक बीएलओ नियुक्त है। जिनके पास पंजीकृत मतदाताओं की मतदाता सूची उपलब्ध है। फोटो परिचय-पत्र (ईपिक कार्ड) वितरण का कार्य पोस्ट ऑफिस के माध्यम से किया जाता है। प्रत्येक बूथ पर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा बूथ स्तरीय एजेंट (बीएलए) नियुक्त किये जा सकते है। घर-घर जाकर सत्यापन करने के बाद संबंधित मतदान केन्द्र का बीएलओ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को फार्म-6/फार्म-7/फार्म-8 आदि के माध्यम से अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करता है। तदुपरांत ईआरओ/एईआरओ मतदाता सूचियों को तैयार करने के लिये प्रत्येक मतदाता के विवरण को सत्यापित करता है।
मतदाता सूचियों के सत्यापन, पुनरीक्षण अवधि के दौरान प्राप्त दावे आपत्तियों के निराकरण उपरांत ही अंतिम निर्वाचक नामावली अर्थात मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाता है। जिसकी दो प्रति (हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी) मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दलों को उपलब्ध करायी जाती है।
बैठक में राजनैतिक दलों के जिला अध्यक्ष/प्रतिनिधियों के द्वारा निम्नानुसार सुझाव उपलब्ध कराये गये
1. आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के उपरांत प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री/अन्य शासन के मंत्रिगणों द्वारा लोक लुभावने वादे करने पर रोक होना चाहिए।
2. निर्वाचनों में संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति को दौरा वर्जित होना चाहिए।
3. आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के प्रदेश के पडौसी राज्य में लोकलुभावने वादे किये जाने पर रोक होना चाहिए।
4. सामान्य एवं स्थानीय निर्वाचनों हेतु एक ही यूनीफाईड मतदाता सूची होना चाहिए।
5. किसी भी निर्वाचन के 6 माह पूर्व सत्तारूढ पार्टी द्वारा कोई भी लोक-लुभावन वादे की घोषणा एवं अमल नहीं होना चाहिए।
6. मतदाता का पूरा परिवार एक ही मतदान केन्द्र में एक ही क्रम में दर्ज होना चाहिए।
7. मतदान केन्द्र के मतदाता को उसी मतदान केन्द्र पर बीएलओ नियुक्त नहीं किया जाना चाहिये।
8. आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के दौरान संवैधानिक पद पर नियुक्त लोक सेवब द्वारा राजनैतिक दलों के संरक्षण प्राप्त होने पर उनके विरूद्ध की गयी शिकायतों पर उनके अधीनस्थ अधिकारियों के समक्ष निराकरण नहीं होना चाहिए। इस हेतु अलग से एक जांच समिति का गठन होना चाहिए एवं जांच समिति की अनुशंसा पर ही शिकायत का निराकरण होना चाहिए।
क्रमांक 88/2025
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नागरिक को एक दिवस में लोक सेवा केन्द्र से दी जाती है विभिन्न विभागों की 32 सेवाऐं
दतिया 18 मार्च 2025/ शासन द्वारा संचालित लोक सेवा केन्द्र जिले में कुल 6 स्थानों पर स्थापित है जिनके द्वारा प्रत्येक नागरिक को एक दिवस में विभिन्न विभागों की 32 सेवाऐं उपलब्ध कराई जाती है। यदि कोई नागरिक लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से विभिन्न विभागों के संबधी 32 सेवाऐं के अंतर्गत आवेदन करता है तो लोक सेवा केन्द्र का दायित्व हैै कि शासन द्वारा निर्धारित विभिन्न सेवाऐं में से नागरिक को तत्काल एक दिवस में सेवाऐं उपलब्ध कराऐं।
जानकारी के अनुसार जिले में कुल 6 स्थानों पर लोक सेवा केन्द्र स्थापित है जिनमें दतिया शहरी, नागरीय क्षेत्र में अनायम आश्रम के पास, ग्रामीण क्षेत्र में तहसील भवन, भाण्डेर क्षेत्र में जनपद परिसर, सेवढा क्षेत्र में अनुविभगीय कार्यालय परिसर, बडौनी क्षेत्र में तहसील भवन, इंदरगढ़ क्षेत्र में तहसील भवन शामिल है।जानकारी के अनुसार लोक सेवा केन्द्र द्वारा प्रत्येक नागरिकों को एक दिवस में विभिन्न विभागों की 32 सेवाऐं जो उपलब्ध कराई जाती है। जिनमे सामान्य प्रशासन के अंतर्गत आने वाली सेवाओं में कानूनी बाध्यता के कारण स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र जारी करना, कानूनी बाध्यता के कारण आय प्रमाण-पत्र प्रदाय करना, राज्य निर्वाचन के अंतर्गत नगरीय निकाय व ग्रामीण निकाय मतदाता सूची की सत्य प्रतिलिपि का प्रदाय, गृह विभाग के अंतर्गत आने वाली सेवाओं में स्टेशन हाउस ऑफिसर द्वारा फरियादी को एफआईआर की प्रति न देने पर वरिष्ठ स्तर से एफआईआर की प्रति प्रदान किया जाना, मर्ग इंटिमेशन की छायाप्रति देना, अजाक्य थाने से मर्ग इंटिमेशन की छायाप्रति देना है।
इसी प्रकार राजस्व विभाग के अंतर्गत आने वाले सेवाओं में जिला स्तरीय रिकार्ड रूम से राजस्व न्यायालय राजस्व मंडल केा छोडकर में प्रचलित प्रकरणों में पारित आदेश/अंतरिम आदेश या अन्य दस्तावेज की सत्य प्रतिलिपि पक्षकार को प्रदाय करना, चालू खसरा की प्रतिलिपियों का प्रदाय (नवीन), खतौनी की प्रतिलिपियों का प्रदाय (नवीन), चालू नक्शा की प्रतिलिपियों का प्रदाय (नवीन), चालू खसरा की प्रतिलिपियों का प्रदाय डब्लूईबीजीआईएस, खतौनी की प्रतिलिपियों का प्रदाय डब्लूईबीजीआईएस, चालू नक्शा की प्रतिलिपियों डब्लूईबीजीआईएस, खसरा की प्रतिलिपि (खाते के समस्त) डब्लूईबीजीआईएस, अभिलेखाकार प्रतिलिपि डब्लूईबीजीआईएस, राजस्व प्रकरण में आदेश की प्रतिलिपि डब्लूईबीजीआईएस, भू-अधिकार पुस्तिका का प्रथम बार प्रदाय डब्लूईबीजीआईएस। परिवहन विभाग की सेवाओं में लर्निंग ड्रायविंग लायसेंस की प्रतिलिपि जारी करना, वाहन की फिटनेश प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि जारी करना, डुप्लीकेट वाहन पंजीयन कार्ड, स्वामित्व का हस्तांतरण के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करना।
इसीक्रम में लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की सेवाओं में जननी सुरक्षा योजना स्वीकृत, नगरीय प्रशासन एवं विकास की सेवाओ में ट्रेड लाइसेंस, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण विभाग की सेवाओं में निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना, निःशक्त व्यक्तियों के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, निःशक्त छात्र/छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा में दी जाने वाली फीस/निर्वाह भत्ता एवं परिवहन भत्ता योजना, निःशक्त विद्यार्थियों को छात्रगृह योजना, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत सम्मिलित पात्र परिवारों को डुप्लीकेट पात्रता पर्ची जारी करना, तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग की सेवाओं में रोजगार कार्यालय में पंजीयन, रोजगार कार्यालय में पंजीयन का नवीनीकरण शामिल है।
क्रमांक 89/2025
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किशोर न्याय बोर्ड पुराने पेंशन कार्यालय में संचालित
दतिया 18 मार्च 2025/ महिला बाल विकास विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार किशोर न्याय बोर्ड पूर्व में शारदा बिहार कालोनी रेल्वे स्टेशन के पास संचालित किया जा रहा था। वर्तमान में उक्त कार्यालय 12 मार्च 2025 को लोकार्पण होने के बाद पुराने पेंशन कार्यालय कलेक्टर आवास के सामने सिविल लाइन रोड पर संचालित किया जा रहा है।
क्रमांक 90/2025
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सीईओ ने 66 आवेदनों पर की जनसुनवाई
दतिया 18 मार्च 2025/ कलेक्ट्रेट में आयोजित शासन की महत्वाकांक्षी योजना जनसुनवाई कलेक्टर श्री संदीप कुमार माकिन के निर्देशानुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दतिया श्री अक्षय कुमार तेम्रवाल ने आवेदकों की समस्याओं, शिकायतों को सुना और उनका निराकरण किया। कुछ प्रकरणों में संबंधित जिला अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही एवं शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। आज जनसुनवाई में 66 से अधिक आवेदन आए जिन पर संबंधितों को भेजकर कार्यवाही के निर्देश दिए।
क्रमांक 91/2025
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कलेक्टर ने प्रभारी नायव तहसीलदार वृत कुदारी निलंबित
दतिया 18 मार्च 2025/ कलेक्टर श्री संदीप कुमार माकिन की अध्यक्षता में राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। समीक्षा बैठक में प्रभारी नायव तहसीलदार वृत कुदारी तहसील इंदरगढ़ श्री मनोज दिवाकर के कार्य की समीक्षा करने पर पाया गया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के पंजीयन/राशि के भुगतान से संबधित 22 शिकायतें, सीएम हेल्पलाइन में भी 112 शिकायतें, लंबित है जिनमें से सीएम हेल्पलाइन की 57 शिकायतें, 50 दिवस से अधिक दिन की है। इसी प्रकार राजस्व वसूली हेतु तहसील इंदरगढ को 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2025 तक वसूली हेतु 20 लाख का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। जिसमें श्री दिवाकर द्वारा 1 लाख 70 हजार रूपये की वसूली की गई है, जो न्यूनतम है।इस प्रकार प्रभारी नायव तहसीलदार वृत कुदारी तहसील इंदरगढ़ श्री मनोज दिवाकर उक्त कृत्य पदीय दायित्वों में लापरवाही एवं घोर उदासीनता को प्रदर्शित करता है। जो मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1995 के नियम 02 व 03 का स्पष्ट उल्लंघन होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है।
कलेक्टर श्री माकिन ने दिवाकर के कार्यो में लापरवाही एवं अपने कर्तव्यों के प्रति उत्तरदायी नहीं रखने पर प्रभारी नायव तहसीलदार वृत कुदारी तहसील इंदरगढ़ श्री मनोज दिवाकर को मध्य प्रदेश सिविल सेवा (अपील, नियंत्रण एवं वर्गीकरण) नियम 1996 के नियम 09 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन काल में श्री दिवाकर का मुख्यालय अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय अनुभाग सेवढा एवं निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
रिपोर्ट गजेन्द्र सिंह यादव सीनियर जर्नलिस्ट