राजेश कुमार तिवारी इंडियन टीवी न्यूज़
सेल्फ रजिस्ट्रेशन से पीएम किसान योजना का नवीन पंजीयन करने व सेल्फ रजिस्ट्रेशन का हो व्यापक प्रचार,
कलेक्टर ने तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को दिए निर्देश,
कटनी – कलेक्टर दिलीप कुमार यादव नें जन-सुनवाई एवं जन-संवाद कार्यक्रमों के दौरान पीएम किसान योजना के छूटे हुये पात्र हितग्राहियों की शिकायतों एवं आवेदनों को दृष्टिगत रखते हुए हितग्राहियों की सुविधा के मद्देनजर सैल्फ रजिस्ट्रेशन कराये जाने की प्रक्रिया का आम जनमानस में पर्याप्त प्रचार-प्रसार कराये जाने के निर्देश दिये हैं। कलेक्टर दिलीप कुमार यादव नें समस्त सैल्फ रजिस्ट्रेशन से प्राप्त आवेदनों को तहसीलदार आई.डी से समयसीमा में जांच कर नियमानुसार अनुमोदन की कार्यवाही करनें के निर्देश जिले के तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों को दिए है।
कलेक्टर दिलीप कुमार यादव द्वारा समीक्षा के दौरान पीएम किसान योजना के छूटे एवं योजना का लाभ न मिलनें संबंधी पात्र हितग्राहियों का परीक्षण किये जाने पर यह तथ्य संज्ञान में आया कि संबंधित कृषक का पटवारी स्तर से पंजीयन कर दिया गया है एवं तहसीलदार आईडी से एक्सएमएल भी काफी समय पहले प्रेषित की जा चुकी है। किंतु अभी भी कृषक का पीएम किसान योजना में पंजीयन क्रमांक जनरेट नहीं हो सका जिससे कृषक पात्र होते हुये भी कृषक पीएम किसान एवं सी एम किसान योजना का लाभ नहीं मिल रहा है।
सेल्फ रजिस्ट्रेशन पंजीयन प्रक्रिया,
सेल्फ रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया हेतु सर्वप्रथम pmkisan.gov.in पर जाना होगा उसके पश्चात न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके कृषक का आधार नंबर व यूनिक मोबाईल नंबर दर्ज करना होगा। राज्य का चयन करने के पश्चात पहले मोबाईल का ओटीपी तत्पश्चात् आधार का ओटीपी दर्ज करने के पश्चात अनुमति देनी होगी। अनुमति की कार्यवाही के पश्चात ग्राम की जानकारी एलजीडी कोड अनुसार सही-सही दर्ज करनें के पश्चात किसान की वर्ग तथा किसान का प्रकार चुनना होगा।इसके पश्चात एड लैंड डीटेल में जाकर जमीन की जानकारी, खसरा, रकवा, भूमि प्राप्ती की दिनाँक और प्रकार चुनने पर भूमि संबंधित दस्तावेज पीडीएफ रूप में अपलोड कर एड पर क्लिक कर सेव कर करना होगा।
*अद्यतन करने की प्रक्रिया*
इस प्रक्रिया हेतु सर्वेप्रथम pmkisan.gov.in पर जाकर अपडेशन ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर्स पर क्लिक कर कृषक का आधार नंबर व कैप्चा दर्ज करने पर मोबाईल नंबर प्रदर्शित होगा, गलत होने पर सही नंबर डालकर गेट मोबाइल ओटीपी पर क्लिक कर आधार का ओटीपी दर्ज कर अनुमति देने पर भरा हुआ फॉर्म प्रदर्शित होगा दसमें नियमानुसार अद्यतन करें। इसके पश्चात भूमि संबंधित दस्तावेज पीडीफफ के रूप में अपलोड कर एड पर क्लिक कर सेव करना होगा।
अपर कलेक्टर श्रीमती साधना परस्ते ने जिले के तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों को पीएम किसन सेल्फ रजिस्ट्रेशन के उपरोक्त दोनों कार्यों को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए गंभीरता से पूर्ण करानें के निर्देश दिए है।।