कलेक्टर के निर्देश पर नरवाई जलाने वालों पर कार्रवाही जारी_
महेंद्र पाण्डेय
सागर कलेक्टर श्री संदीप जी आर के आदेशानुसार खेतों में नरवाई जलाने वालों के विरुद्ध प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आज थाना बहरोल एवं थाना खुरई में अंतर्गत नरवाई जलाने वालों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई।
थाना बहरोल अंतर्गत ग्राम सेसई साजी के कोटवार अजुद्दी पिता वलू चढार ने तहसील कार्यालय बंडा से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर एक शिकायत दर्ज कराई है। प्रतिवेदन के अनुसार, ग्राम साजी के निवासी पूरन पिता सूरत सिंह लोधी ने दिनांक 7 अप्रैल 2025 को 12.57 हेक्टेयर क्षेत्र में नरवाई एवं भूसा जलाया।
इस घटना की जानकारी मिलने पर पटवारी हल्का द्वारा मौके पर पंचनामा तैयार किया गया और तहसीलदार कार्यालय को प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के उल्लंघन के तहत तहसीलदार बंडा ने कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज करवाई।
इसी प्रकार तहसील खुरई थाना खुरई के अंतर्गत पटवारी राजभान घोपी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार मालतीबाई, रवि, राखी, मनीषा निवासी कबीरवार्ड खुरई के द्वारा अपनी फलस की नरवाई में आग लगाई गयी जिसका मौके पर पंचनामा बनाकर भूस्वामियों के विरूध्द एफआईआर दर्ज करवाई।
कलेक्टर श्री संदीप जी आर के द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश एवं मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार फसल अवशेष जलाना वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत प्रतिबंधित है। उक्त घटनाओं के संबंध में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223(ख) एवं 287 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।