
घटना का संक्षिप्त विवरण दिनांक 17.05.2025 को थाना बिजौली में ग्राम रसीदपुर बिजौली निवासी दो पक्षों में घर की चिनाई के काम को लेकर एवं कारीगरी के पैसाें का हिसाब के संबंध में दोनों पक्षों में आपस में विवाद हुआ जिसमें दोनों पक्षों द्वारा थाना बिजौली में आकर रिपोर्ट लेख कराई गई। रिपोर्ट में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर विवाद में मारपीट एवं लायसेंसी बंदूक से एक दूसरे को घमकाने का आरोप लगाया गया। फरियादियों की रिपोर्ट के आधार पर थाना बिजौली में दोनों पक्षों पर प्रथक-प्रथक अप0क्र0- 107/25 एवं 108/25 धारा 296,115(2),351(3),3(5) बीएनएस का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया तथा उक्त घटना के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया।
उक्त मामला संज्ञान में आने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ग्वालियर धर्मवीर सिंह,भापुसे द्वारा अति0 पुलिस अधीक्षक (पूर्व/यातायात/अपराध) कृष्ण लालचंदानी(भापुसे)को थाना बिजौली टीम से उक्त प्रकरण में दोनों पक्षों के लाइसेंसी राइफलों के लाइसेंस निरस्त कराने एवं उनके खिलाफ वैधानिक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार एसडीओपी बेहट श्री मनीष यादव के कुशल मार्गदर्शन में थाना प्रभारी बिजौली प्रीती भार्गव द्वारा थाना बल की टीम को प्रकरण में कार्यवाही करने हेतु लगाया गया। दौराने विवेचना पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुये दोनों पक्षों से एक 315 बोर लाइसेंसी बन्दूक एवं एक 12 बोर की लाइसेंसी दुनाली बंदूक विधिवत जप्त की गई तथा दोनाें पक्षों की रायफल के लाइसेंस निरस्त कराने की कार्यवाही की गई है। *थाना बिजौली पुलिस द्वारा कुल 19 लाइसेंस निरस्तीकरण कराने हेतु कार्यवाही की गई है, जिसमें से अबतक 06 लाइसेंस निरस्त किये जा चुके है।।