मधुबनी: Collectorate Madhubani द्वारा निजी विद्यालयों की मनमानी पर सख्त रुख अपनाया गया है। जिला प्रशासन को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कई निजी स्कूल एडमिशन फीस, विकास शुल्क, वार्षिक शुल्क, यूनिफॉर्म और किताबों के नाम पर अभिभावकों से अत्यधिक राशि वसूल रहे हैं।
इसी को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि कोई भी विद्यालय अभिभावकों को किसी विशेष दुकान से यूनिफॉर्म, किताब या अन्य सामग्री खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकता।
प्रशासन ने यह भी निर्देश दिया है कि सभी स्कूल अपने शुल्क से संबंधित पूरी जानकारी विद्यालय परिसर और वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करें। इसके साथ ही हर कक्षा की किताबों और ड्रेस की सूची भी सार्वजनिक करनी होगी, ताकि अभिभावक अपनी सुविधा अनुसार खरीदारी कर सकें।
यह आदेश शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और बिहार सरकार के संबंधित नियमों के तहत जारी किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी को इस आदेश के अनुपालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
ईश्वर कुमार झा | इंडियन टीवी न्यूज़ रिपोर्टर (ऑल इंडिया)