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अदालत का कड़ा फैसला:मुंबई में 13 साल की बच्ची से सेक्स शब्द बोलने वाले बस कंडक्टर को एक साल की कैद, 15 हजार का जुर्माना भी लगाया गया

अदालत का कड़ा फैसला:मुंबई में 13 साल की बच्ची से सेक्स शब्द बोलने वाले बस कंडक्टर को एक साल की कैद, 15 हजार का जुर्माना भी लगाया गया

मुंबई

 

मुंबई की एक विशेष अदालत ने 13 साल की बच्ची से ‘सेक्स’ के बारे में बात करने के आरोप में बस कंडक्टर को एक साल की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी चंद्रकांत सुदाम कोली को POCSO एक्ट की धारा 12 के तहत दोषी पाया और एक साल की सजा के साथ उस पर 15 हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर उसे तीन महीने का कठोर कारावास और भुगतना होगा।
बच्ची बस में अकेली थी
यह घटना साल 2018 की है। पूर्वी उपनगर में रहने वाली एक बच्ची मुंबई बेस्ट की सरकारी बस से रोज सुबह स्कूल जाती थी और दोपहर तक लौटती थी। जुलाई 2018 में घटना वाले दिन बस में 2 या 3 लोग ही बैठे थे। इस दौरान बस कंडक्टर चंद्रकांत सुदाम कोली उसके पास आया और बगल में बैठ गया। कोली ने बच्ची से पूछा कि क्या वह ‘सेक्स’ के बारे में कुछ जानती है? जिस पर बच्ची ने कहा कि वह उससे इस तरह के सवाल न पूछे।
कंडक्टर कुछ देर के लिए चला गया, लेकिन जब वह बच्ची के पास फिर लौटा और उसने फिर से सेक्स पर सवाल किया। बच्ची ने फिर उससे इस तरह के सवाल न पूछने के लिए कहा और जैसे ही उसका बस स्टॉप आया, वह बस से उतर गई।
लड़की ने स्कूल जाने से मना किया तो मां को शक हुआ
कुछ दिनों बाद जब लड़की ने बस से स्कूल जाने से मना कर दिया तो पीड़िता की मां ने उससे पूछा, लेकिन उसने इसकी जानकारी नहीं दी। मां ने पीड़िता के दोस्त से पूछा तो उसने इसकी जानकारी दी, जिसके बाद मां बच्ची को बस डिपो ले गई और उसने आरोपी कोली की पहचान की। इसके बाद मां ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करवाया। इसके बाद पुलिस ने अगले दिन आरोपी को अरेस्ट कर लिया था।
सिर्फ 12 दिन में आरोपी को मिली थी जमानत
गिरफ्तारी के बाद आरोपी चंद्रकांत सुदाम कोली केवल 12 दिनों के लिए जेल गया था। इसके बाद उसे जमानत मिल गई थी। कोली के वकीलों ने अपील दायर करने के लिए सजा के निलंबन के लिए एक आवेदन दायर किया है। कोर्ट ने इसे स्वीकार करते हुए सजा 30 दिन के लिए टाल दी है।

Bureau Chief-
साकिब हुसैन
INDIAN TV NEWS
मुंबई
www.indiantvnews.in

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