जोधपुर हाई कोर्ट ने लूणी बांडी और जोजरी नदी प्रदूषण मामले में राजस्थान सरकार को किया नोटिस जारी
जोधपुर: राजस्थान हाई कोर्ट के जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी ने लूणी, जोजरी और बांडी नदी में फैल रहे केमिकल युक्त रासायनिक पानी के प्रदूषण को लेकर सख्त रुख अपनाया है। आपको बता दे पाली रोहट के सामाजिक कार्यकर्ता दीपक बामनिया द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राजस्थान सरकार जोधपुर, बालोतरा और पाली के जिम्मेदार अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इस मामले में अगली सुनवाई में सरकार और संबंधित अधिकारियों को प्रदूषण रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों का ब्योरा पेश करना होगा।यह याचिका एडवोकेट साईना बानो और सम्पत प्रजापत की पैरवी के साथ दायर की गई, जिसमें औद्योगिक इकाइयों से नदियों में छोड़े जा रहे जहरीले रासायनिक अपशिष्ट के कारण पर्यावरण और स्थानीय समुदायों पर पड़ रहे गंभीर प्रभावों को उजागर किया गया। जोजरी नदी के प्रदूषण का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी स्वत: संज्ञान में लिया गया है, जहां इसे गंभीरता से देखा जा रहा है।जोधपुर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों इस मामले में पर्यावरण संरक्षण और जनस्वास्थ्य को लेकर गंभीर हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नदियों में प्रदूषण न केवल पर्यावरण के लिए खतरा है, बल्कि यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का भी उल्लंघन है।
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