राजेश कुमार तिवारी इंडियन टीवी न्यूज़
कटनी — जिले में नियमों की अनदेखी करने वाले मेडिकल स्टोर संचालकों पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर आशीष तिवारी के निर्देश पर ड्रग इंस्पेक्टर सोनम जैन द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए कटनी शहर और झिंझरी क्षेत्र के 6 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं।
जानकारी के अनुसार, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 और नियमावली 1945 के तहत इन मेडिकल स्टोर्स का औचक निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं, जिसके बाद 15 अप्रैल 2026 को संबंधित संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया।
हालांकि, संचालकों द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नहीं पाए गए। इसके बाद नियमानुसार कार्रवाई करते हुए लाइसेंस निलंबन का निर्णय लिया गया।
कार्रवाई के तहत झिंझरी क्षेत्र के विद्या मेडिकल, महाकाल मेडिकल और गौतम मेडिकल सहित कटनी शहर के मोहित फार्मेनिक, मनोज मेडिकोज और ओम साईं मेडिकोज के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। इनमें से 5 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस 7 दिनों के लिए, जबकि गौतम मेडिकल का लाइसेंस 3 दिनों के लिए निलंबित किया गया है।
प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि निलंबन अवधि के दौरान संबंधित मेडिकल स्टोर्स पूरी तरह बंद रहेंगे और किसी भी प्रकार की दवाओं का क्रय-विक्रय प्रतिबंधित रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर संचालकों के विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
यह कार्रवाई जिले में दवा विक्रेताओं के लिए स्पष्ट संदेश है कि नियमों का पालन अनिवार्य है, अन्यथा सख्त कार्रवाई से बचना संभव नहीं।