किशोर कुमार छत्तीसगढ़ स्टेट रिपोर्टर इंडियन टीवी न्यूज नेशनल
रायपुर। छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। राज्य विद्युत वितरण कंपनी ने बिजली कनेक्शन का लोड बढ़ाने पर लगने वाले शुल्क के नियम में बदलाव किया है। नए प्रावधान के तहत यदि किसी उपभोक्ता के यहां लगातार तीन महीने तक निर्धारित सीमा से अधिक बिजली की खपत होती है और इसके आधार पर कनेक्शन का लोड बढ़ाया जाता है, तो उसका अतिरिक्त शुल्क अगले महीने के बजाय दिसंबर के बिजली बिल में समायोजित किया जाएगा।
कंपनी के अनुसार, इस व्यवस्था का उद्देश्य उपभोक्ताओं पर एकमुश्त आर्थिक बोझ कम करना और बिजली बिल से जुड़े विवादों में कमी लाना है। पहले लगातार तीन महीने तक अधिक बिजली खपत होने पर कंपनी कनेक्शन का लोड बढ़ाकर उसका अतिरिक्त शुल्क अगले ही महीने के बिल में जोड़ देती थी। कई उपभोक्ताओं को इसकी पूर्व जानकारी नहीं होने के कारण अचानक अधिक राशि का बिल मिलने से परेशानी का सामना करना पड़ता था।
नई व्यवस्था लागू होने के बाद उपभोक्ताओं को अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करने के लिए अधिक समय मिलेगा, जिससे वे अपने खर्च की बेहतर योजना बना सकेंगे। बिजली वितरण कंपनी का मानना है कि इस बदलाव से बिलिंग प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी और उपभोक्ताओं को अनावश्यक आर्थिक दबाव से राहत मिलेगी।