किशोर कुमार छत्तीसगढ़ स्टेट रिपोर्टर इंडियन टीवी न्यूज नेशनल
बलौदाबाजार-भाटापारा। नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के मामले में बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस की प्रभावी विवेचना के आधार पर माननीय न्यायालय ने आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।
पुलिस के अनुसार, मामले की जांच के दौरान साक्ष्यों का वैज्ञानिक एवं विधिसम्मत तरीके से संकलन किया गया। गवाहों के बयान, चिकित्सकीय रिपोर्ट तथा अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्यों को न्यायालय के समक्ष प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया। इसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया।
इस फैसले को पीड़िता को न्याय दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों में संवेदनशीलता के साथ त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना की जा रही है, ताकि दोषियों को कानून के अनुसार कड़ी सजा मिल सके।
पुलिस ने आमजन से अपील की है कि महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होने वाले किसी भी अपराध की जानकारी तत्काल पुलिस को दें, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके।