गाजीपुर। सांसद अफज़ाल अंसारी के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज भी सुनवाई पूरी नहीं हो सकी है। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में अब 27 मई को सुनवाई होगी। करीब डेढ़ घंटे तक हाईकोर्ट में बहस चली। कोर्ट में राज्य सरकार की तरफ से भी पक्ष रखा गया। गैंगस्टर मामले में गाजीपुर एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा मिली 4 साल की सजा के खिलाफ अफज़ाल अंसारी ने याचिका दाखिल की है। राज्य सरकार और पीयूष राय की तरफ से भी अफज़ाल अंसारी की सजा बढ़ाने की मांग को लेकर याचिकाएं दाखिल की गई हैं।
जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच कर रही है याचिकाओं पर सुनवाई
इससे पहले 21 और 22 मई को दो घंटे तक सुनवाई चली थी। अफज़ाल अंसारी के वकीलों ने हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए सजा खत्म करने की मांग की है। कोर्ट को बताया कि अफज़ाल अंसारी के चुनाव लड़ने को लेकर संशय बना हुआ है। कोर्ट से अपील किया कि सजा रद की जाए। राज्य सरकार और पीयूष राय के वकीलों ने इसका विरोध किया। उन्होंने अफज़ाल अंसारी की सजा बढ़ाने की मांग की। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से ही तय होगा कि अफजाल अंसारी लोकसभा चुनाव लड़ सकेंगे या नहीं।
गाजीपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी से अफज़ाल अंसारी जबकि भाजपा से पारसनाथ राय और बसपा से डॉक्टर उमेश सिंह मैदान में हैं। फिलहाल जिले की सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है। वहीं अफज़ाल अंसारी ने यहां से अपनी बेटी नुसरत से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल कराया है।