पात्र परिवारों को बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर किया जाएगा दो माह की एकमुश्त खाद्यान्न सामग्री का वितरण
रतलाम 19 अप्रैल 2021/कलेक्टर श्री गोपाल चंद्र डाड ने जिला आपूर्ति अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि शासन के निर्देशानुसार माह अप्रैल में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत सम्मिलित पात्र परिवारों को अप्रैल एवं मई माह में एकमुश्त खाद्यान्न शक्कर एवं नमक का आवंटन वितरण कराया जाना है। पात्र परिवारों को बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर पीओएस मशीन के माध्यम से सामग्री का वितरण कराया जाए। पंजी के माध्यम से किया गया वितरण मान्य नहीं होगा। जिन पात्र परिवारों द्वारा माह अप्रैल के सामग्री प्राप्त की जा चुकी है उन परिवारों को माह मई की सामग्री का वितरण माह अप्रैल में ही किया जाए।
उचित मूल्य दुकानों पर दो माह (अप्रैल एवं मई 2021)की एकमुश्त सामग्री वितरण की सूचना प्रदर्शित की जाए। पात्र परिवारों को दो माह का एकमुश्त राशन इसलिए दिया जा रहा है ताकि लॉकडाउन में बार-बार उपभोक्ता दुकान पर नहीं आए।
जिले के नगरीय क्षेत्रों में दुकानें निर्धारित समय पर खोली जाए। शहरी दुकानों के विक्रेता अपने-अपने दुकानों पर मैप्ड उपभोक्ताओं को दूरभाष पर सूचना देकर सामग्री लेने के लिए बुलाए। यह सूचना इस प्रकार दी जाए की दुकानों पर अधिक भीड़ न हो । यदि कोई पात्र गरीब जरूरतमंद हितग्राही दुकान पर आता है और उसे दूरभाष पर सूचना नहीं दी गई थी तो भी ऐसे हितग्राही को दुकान से राशन का प्रदान किया जा सकता है।
दुकान के विक्रेता यह सुनिश्चित करें कि वे यदि हितग्राही द्वारा दो माह का राशन दिया जा रहा है तो दो माह का ही राशन देंगे। ऐसा कदापि न करें कि हितग्राही से अंगूठा निशान लगाने के उपरांत केवल एक माह का राशन दिया जाए। साथ ही हितग्राही को पीओएस मशीन की हितग्राही रसीद भी प्रदान की जाए तथा राशन प्रदान करने की एंट्री उसके राशन कार्ड में भी अनिवार्य रूप से की जाए। यदि इस प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है कि दुकानदार द्वारा हितग्राही को दो माह की मशीन के प्रकार केवल एक माह का राशन दिया गया है तो संबंधित दुकानदार के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
शासन के निर्देशानुसार विक्रेता दुकान पर सैनिटाइजर मास्क तथा दुकानों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग के गोले अनिवार्य रूप से बनाकर रखें एवं उसका पालन सुनिश्चित करें ग्रामीण क्षेत्रों में दुकान है निर्धारित समय पर खोली जाकर पात्र हितग्राहियों को दो माह का राशन वितरण करेंगे ।जो पहले आया है उसे सोशल डिस्टेंसिंग के अनुसार लाइन बनाकर वितरण कराया जाना सुनिश्चित करें।
जिले में उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जिसका दूरभाष क्रमांक 07412-270414 है। अपनी शिकायत अथवा समस्याओं का निराकरण कार्यालयीन समय में कर सकते हैं।
