
संविदा कर्मियों ने मजदूरी को लेकर बुलंद की आवाज
सोनभद्र समाचार ब्यूरोचीफ नन्दगोपाल पाण्डेय
सोनभद्र । ओबरा सी थर्मल पावर कार्पोरेशन के निर्माण संविदाकार दुसान कम्पनी का सहसंविदाकार इंडवेल कंपनी के निदेशक के0 वाई0 चक्रवर्ती, महाप्रबंधक निवास राव एंव साइड इंचार्ज बी0 पी0 ज्ञानेश्वर के बिरुद्ध अधिवक्ता विकाश शाक्य द्वारा प्रस्तुत परिवाद पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।
मे0 इन्डवेल कंस्ट्रक्शन प्रा0 लि0 कम्पनी ओबरा तापीय परियोजना के सी प्लांट विस्तारीकरण मे दुसान कंपनी की निर्माण में सहायक कंपनी थी। इन्डवेल ने स्थानीय स्तर पर के0 एन0 इंस्ट्रूमेंट फर्म के प्रोपराइटर काशीनाथ प्रसाद से कार्य कराया। कार्य के सापेक्ष 8369117/रू (तिरासी लाख उन्हत्तर हजार एक सौ सत्तरह रुपए ) का हिसाब था। बकाया पैसा मांगने पर गाली गलौज और मारपीट करने पर उतर आये तथा बगैर भुगतान के सारा समान लेकर भागा दिया।