
निजी अस्पताल कोविड पेशेंट का उपचार मानवीय भावना रखकर करें
लूट खसोट की तो प्रशासन कार्रवाई में देर नहीं करेगा- कलेक्टर ने दिए निर्देश
रतलाम निजी अस्पताल संचालक कोविड पेशेंट उपचार मानवीयता का भाव रखकर करें। लूट खसोट की तो प्रशासन कार्रवाई में देर नहीं करेगा। उक्त निर्देश कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम ने निजी अस्पताल संचालकों की बैठक में दिए। इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत श्रीमती मीनाक्षी सिंह, अपर कलेक्टर श्रीमती जमुना भिड़े भी उपस्थित थे।
कलेक्टर द्वारा निजी अस्पताल संचालकों से चर्चा के दौरान फीडबैक भी लिया गया। जानकारी मिली की अब जिले के ग्रामीण क्षेत्रों से गंभीर संक्रमित रोगी अस्पतालों में आ रहे हैं इन्हें भी युवाओं की अच्छी खासी तादाद है, कलेक्टर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों को रोग उपचार एवं काउंसलिंग के लिए टेलीमेडिसिन की व्यवस्था की जा रही है जिसमें डॉक्टर्स द्वारा ग्रामीणजनों को उपचार के संबंध में उचित सलाह दी जाएगी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सहयोग से गठित डॉक्टर्स पैनल द्वारा ग्रामीणजनों को मार्गदर्शन दिया जाएगा ताकि प्रारंभिक अवस्था में ही रोग पर नियंत्रण किया जा सके। कलेक्टर ने कहा कि निजी अस्पतालों में डॉक्टर रोगी के परिजनों को भी उपचार के संबंध में सलाह देवें ताकि परिवारों में गंभीर मरीजों की स्थिति उत्पन्न नहीं हो। हमें जिले को कोरोना की स्थिति से उबारना है इसके लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। निजी अस्पतालों में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए।
कलेक्टर ने निर्देश दिए कि निजी अस्पतालों की आम जनता में अच्छी इमेज हो, निर्धारित दर से ज्यादा पैसा किसी भी स्थिति में नहीं वसूली रियायती दरों पर बेहतर उपचार देना आपका सामाजिक उत्तरदायित्व भी है। आप सोसाइटी से अलग नहीं हो सकते, निजी अस्पतालों की शिकायतों की जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई है। जांच में दोषी पाए गए तो दंडित होने से कोई नहीं रोक सकेगा। आयुष्मान कार्ड से आपको सात दिवस में भुगतान सुनिश्चित किया गया है निजी अस्पतालों की मानिटरिंग के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।
ऑफलाइन बिल जमा किया जाना स्थगित
रतलाम, 10 मई 2021/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री कुमार पुरुषोत्तम ने नगर निगम तथा विद्युत विभागों के बिल ऑफलाइन जमा किया जाना स्थगित कर दिया है। जारी आदेश में कहा गया है कि नगर निगम के जलकर तथा अन्य करों के भुगतान एवं विद्युत विभाग के बिल जमा करने वालों काउंटर पर भीड़ एकत्रित हो रही है परंतु दोनों विभागों द्वारा कोरोना प्रोटोकॉल के तहत नियमों का पालन नहीं करवाया जा रहा है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कोरोना संक्रमण को रोकने के दृष्टिगत आगामी 17 मई प्रातः 6.00 बजे तक किसी भी प्रकार के ऑफलाइन बिल जमा किया जाना स्थगित किया गया है। संबंधित विभाग सुनिश्चित करेंगे कि उनके बिल काउंटर पर किसी रूप में भीड़ एकत्रित नहीं हो अन्यथा विभाग के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
आमजन की सहूलियत के लिए कमेटी गठित
जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम में आमजन की सहूलियत के लिए अपर कलेक्टर श्रीमती जमुना भिड़े की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है जो कोविड-पेशेंट के उपचार के दौरान अधिक राशि की मांग की जाने की शिकायतों की जांच कर निराकरण करेगी, तदनुसार वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। समिति को अधिकार होगा कि आवश्यकता पड़ने पर औचक निरीक्षण कर वस्तु स्थिति की जांच की जा सकती है।
निजी अस्पतालों में अधिक राशि मांगने की शिकायत की जांच के लिए कलेक्टर द्वारा गठित कमेटी में नगर पुलिस अधीक्षक श्री हेमंत चौहान, एसडीएम शहर श्री अभिषेक गहलोत, जिला चिकित्सालय के सर्जन डॉक्टर बी.एल. तापड़िया तथा औषधि निरीक्षक श्रीमती सारिका अग्रवाल शामिल किए गए हैं
छूटे हुए गरीब परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु कार्रवाई सात दिवस में पूर्ण करने के निर्देश
रतलाम कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम ने निर्देश दिए हैं कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम -2013 के अंतर्गत जिले के छूटे हुए गरीब परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु हितग्राहियों का सत्यापन एवं अस्थाई पात्रता पर्ची जारी करने की प्रक्रिया सात दिवस में पूर्ण कराएं। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि वास्तविक पात्र हितग्राहियों को ही अस्थाई पात्रता पर्ची जारी हो।
उन्होंने नगर निगम आयुक्त एवं समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी तथा जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत छूटे हुए पात्र हितग्राहियों को खाद्यान्न वितरण उपलब्ध कराए जाने संबंधी निर्देश दिए। कोविड-19 अवधि में गरीब परिवारों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु पात्रतापर्ची विहीन अथवा छूटे हुए गरीब परिवारों को खाद्यान्न वितरण के निर्देश माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा विभागीय समीक्षा बैठक में दिए गए थे, इसके तहत हितग्राहियों के सत्यापन एवं अस्थाई पात्रता पर्ची जारी करने की प्रक्रिया भी निर्धारित की गई है। अधिनियम के अंतर्गत चौबीस श्रेणी के परिवारों को पात्रता श्रेणी अंतर्गत सम्मिलित किया गया है।
लॉकडाउन के कारण गरीब परिवारों की पात्रता संबंधी दस्तावेज जारी नहीं होने अथवा दस्तावेज तथा परिवार के सभी सदस्यों के आधार नंबर नहीं बन पाने के कारण हितग्राहियों के सत्यापन एवं पात्रता पर्ची जारी करने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है इसलिए छूटे हुए हितग्राहियों के सत्यापन में आवश्यक दस्तावेज भी प्राप्त किए जाएंगे। पात्रता संबंधी दस्तावेज उपलब्ध न होने पर हितग्राही द्वारा संबंधित श्रेणी में होने का आवेदन सह घोषणा पत्र स्थानीय निकाय में प्रस्तुत करना होगा। स्थानीय निकाय द्वारा आवेदन सह घोषणा पत्रों के प्रिंट पंचायत में वार्ड कार्यालय में उपलब्ध कराए जाएंगे। स्थानीय निकाय में प्राप्त आवेदन घोषणा पत्रों की पंजी संधारित की जाएगी आवेदक की पावती हितग्राहियों को अवश्य उपलब्ध कराई जाए।
परिवार की समग्र आईडी होना अनिवार्य है। यदि परिवार की समग्र आईडी जारी नहीं हुई है तो तत्काल स्थानीय निकाय द्वारा समग्र परिवार आईडी निर्मित की जाएगी। नवीन आवेदक परिवार के सदस्यों को आधार नंबर उपलब्ध कराने की अनिवार्यता नहीं है। परिवार के जिन सदस्यों के आधार नंबर उपलब्ध हो उनकी प्रविष्टि पोर्टल पर की जाएगी। स्थानीय निकाय द्वारा हितग्राही से प्राप्त आवेदन का परीक्षण किया जाएगा। परीक्षण उपरांत जानकारी सही पाए जाने पर राशन मित्र पोर्टल पर आपदा खाद्यान्न राहत मॉड्यूल में आवेदक की जानकारी प्रविष्टि की जाएगी। निकाय द्वारा परीक्षण के उपरांत आवेदन को रद्द करने की दशा में अस्वीकृति का कारण भी अंकित करना होगा। अस्थाई पात्रता पर्ची जारी करने का उत्तरदायित्व स्थानीय निकाय का होगा। जोड़े गए नवीन परिवारों हेतु अतिरिक्त का आवंटन जारी किया जाएगा। उचित मूल्य दुकान पर आवंटित खाद्यान्न के प्रत्याशी दुकान पर उपलब्ध कराने का वितरण कराया जाए। परिवार को 5 किलोग्राम प्रति सदस्य प्रतिमाह के मान से खाद्यान्न वितरण किया जाएगा तथा इसके अतिरिक्त पीएमजीकेवाई अंतर्गत माह मई एवं जून का कुल 10 किलोग्राम खाद्य में निशुल्क वितरण कराया जाएगा। खाद्यान्न वितरण करते समय पीओएस मशीन से जारी पावती हितग्राही को अवश्य उपलब्ध कराई जाएगी
सीईओ नोडल अधिकारी नियुक्त
रतलाम, 10 मई 2021/ कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम ने कोरोना कॉल में विभिन्न विभागों के समन्वय के लिए सीईओ जिला पंचायत श्रीमती मीनाक्षीसिंह को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। नोडल अधिकारी कोरोना संक्रमण के तहत विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय, पर्यवेक्षण तथा कोरोना संक्रमण के कारणों पर नियंत्रण हेतु कार्य करेंगे