कम्पनी एवं संघ को बदनाम करनें की धमकी देकर उद्यापन करने वाले पत्रकारों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध
छत्तीसगढ़/कांकेर/पखांजूर 16/09/2024
पखांजूर क्षेत्र में पत्रकारिता की आड़ में अवैध वसूली करने वाले लोगों के हौसले बुलंद हैं।इसी घटनाक्रम में परलकोट क्षेत्र में संचालित कृषि दुकानों में जाकर लाईसेंस,ओ फार्म चेक करना, कविता बायो फर्टिलाइजर्स कंपनी राजनांदगांव के द्वारा निर्मित बायो खाद की गुणवत्ता खराब होने का दबाव डालकर पेपर कटिंग्स दिखाकर तथा कम्पनी के फिल्ड आफिसर खेमलेश्वर साहु को फोन के माध्यम से धमकी देकर 2 लाख रुपए की मांग की गई। जिसका एक आडियो क्षेत्र में काफी वायरल हुआ।
इसी क्रम में परलकोट कृषि आदान विक्रेता संघ से 50000/-रू की अवैध वसूली करने वाला मामला भी सामने आया है।
पूर्व में अपराधी प्रवृत्ति के नवभारत सामाचार पत्र/हरिभूमि सामाचार पत्र के पत्रकार बलाई बोस एवं अनांदी टीवी चैनल संवाददाता मिथुन मंडल पर परलकोट कृषि आदान विक्रेता संघ अध्यक्ष से संघ को बदनाम करने का भय मिडिया के माध्यम से करने का भय दिखाकर 50000/-रू लिए और लालच की पराकाष्ठा तो तब और भी बढ़ गई जब नेपाल टुर में जाकर वहां से और रूपए की मांग की गई। मांग पूरी नहीं हुई तो संघ अध्यक्ष को धमकी भरा लेख भेजा। जिससे क्षुब्ध होकर संघ अध्यक्ष ने पखांजूर थाने में मामला दर्ज करवाने हेतु आवेदन पत्र दिया।
मामला पत्रकारों से संबंधित होने से कांकेर अधिक्षक महोदय जी के मार्गदर्शन में निष्पक्ष जांच हेतु टिम को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए गए।
जांच टिम द्वारा सभी अहम बिंदु पर जांच किया गया एवं प्रथमदृष्टया बलाई बोस एवं मिथुन मंडल द्वारा उद्यापन का अपराध घटित होना पाए जाने पर धारा 308(2) ,3(5) भारतीय न्याय संहिता 2023 अधिनियम कि धाराओं में दिनांक 15/09/2024 को(प्र.सू.रि.सं.0171) रोज़नामाचा प्रविष्ठि 002 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
परन्तु सवाल यहां उठना लाजिमी हो जाता है कि ये कौन लोग हैं ?जो पत्रकारिता जैसे समाज को सच्चाई का आईना दिखानेवाले पेशे को दागदार व कलंकित करने में लगे हुए हैं। ऐसे कृत्य करने वाले लोगों की योग्यता की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।
जिला कांकेर छत्तीसगढ़
असिम पाल
ब्यूरो चीफ कांकेर
INDIAN TV NEWS