जिला पदाधिकारी गया की अध्यक्षता में खरीफ विपणनमौसम 2024/25के अंतर्गतधान अधिप्राप्तिकार्य के लिए जिला ट्रांसपोर्ट की बैठक

त्रिलोकी नाथ ब्यूरो चीफ गया इंडियन टीवी न्यूज चैनल

जिला पदाधिकारी गया डॉ० त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में खरीफ विपणन मौसम 2024- 25 के अंतर्गत धान अधिप्राप्ति कार्य के लिए जिला ट्रांसपोर्ट की बैठक समाहरणालय सभाकक्ष में की गई।

डीएम ने कहा कि धान अधिप्राप्ति हेतु पैक्स एवं व्यापार मंडल चयन तेजी से करें। सभी प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी का पूर्ण जिम्मेदारी है कि अपने क्षेत्र में पैक्स रजिस्ट्रेशन के लिए प्रतिवेदन उपलब्ध करवाएंगे। 15 नवंबर से धान अधिप्राप्ति का कार्य पूरे बिहार में शुरू हो जाएगा, इसके लिए किसानों को जागरुक करना बेहद जरूरी है, ताकि तेजी से अधिक से अधिक किसान निबंधित हो सके और उनका धान क्रय किया जा सके। उन्होंने कहा कि मिल रजिस्ट्रेशन का कार्य भी तेजी से अगले 7 दिनों के अंदर सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं भूमि सुधार उप समाहर्ता के माध्यम से राइस मिलो का जांच करवाते हुए रजिस्ट्रेशन का कार्य प्रारंभ करवाये। उन्होंने कहा कि पैक्स का चयन, व्यापार मंडल का चयन एवं मिल रजिस्ट्रेशन के लिए सहकारिता विभाग के जो भी नियम है, उसी के अनुरूप करवाये। उन्होंने कहा कि विभाग के गाइडलाइन के अनुसार विद्युत संचालित राइस मिल को ही इस बार पैक्स के साथ टैग किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पैक्स गोदाम के अतिरिक्त जो भी अन्य गोदाम में धान को स्टोर रखना है उसके लिए अभी से ही चिन्हित करते हुए जांच करते हुए एकरारनामा करवाये। सभी गोदामो में नमी मापने की व्यवस्था हर हाल में रखनी होगी।

डीएम ने कहा कि विभाग स्तर से जो भी टारगेट तय होगा, उसे हर हाल में अच्चीव करना होगा। सभी प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी का व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगा कि धान अधिप्राप्ति में कोई कार्य धीमा नहीं रखें, सभी तैयारी समय अवधि में पूर्ण करवाये।

डीएम ने वर्ष 2023-24 में हुए धान अधिप्राप्ति के संबंध में जानकारी लेने पर जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि 15 पैक्स से राशि का रिकवरी करवा लिया गया है। शेष 09 पैक्स पूरी तरह डिफाल्टर घोषित हुए हैं, इन पैक्सों को अंतिम 30 अक्टूबर तक राशि जमा कराने का आदेश दिया गया है। उसके बाद भी राशि जमा नही करने पर सर्टिफिकेट केस एव प्रार्थमिकी दर्ज की जाएगी। विशेषकर धरहरा पैक्स, गुनेरी, असलेमपुर, केर, सारसू एव पुनाकला पैक्स शामिल है।

जिला पदाधिकारी ने कड़ी चेतावनी देते हुए निर्देश दिया है कि 30 अक्टूबर के बाद हर हाल में सर्टिफिकेट केस दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई प्रारंभ करें।

बैठक में ज़िला आपूर्ति पदाधिकारी, ज़िला सहकारिता पदाधिकारी, जीएम एसएफसी, सभी प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

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