थाना सिरौल पुलिस की गई कार्यवाही पर माननीय न्यायालय से हुआ जुर्माना
वाहन चेकिंग के दौरान पटाखे की आवाज निकालने वाली बुलेट मोटर साइकिल के चालक पर न्यायालय से हुआ 15000/-रू का जुर्माना
ग्वालियर 16.12.2024 । पुलिस अधीक्षक ग्वालियर श्री धर्मवीर सिंह(भापुसे) द्वारा विगत दिनों जिले के समस्त थाना प्रभारियों को थाना क्षेत्र में वाहनों की पैदल भ्रमण कर वाहनों की आकस्मिक चेकिंग कर असामाजिक तत्वों की धरपकड़ करने हेतु निर्देशित किया गया था और खासकर पटाखे की आवाज निकालने वाले मॉडिफाइड साइलेंसर युक्त बुलेट मोटर साइकिल की धरपकड़ कर चालानी कार्यवाही करने के निर्देश दिये थे। उक्त निर्देशों के अनुक्रम में अति. पुलिस अधीक्षक(पूर्व/यातायात/अपराध) श्री कृष्ण लालचंदानी एवं सीएसपी विश्वविद्यालय सुश्री हिना खान के मार्गदर्शन में सिरौल पुलिस द्वारा अपने थाना क्षेत्र में दिनांक 13.12.2024 को वाहनों की प्रभावी चेकिंग के दौरान पटाखे की आवाज निकालने वाले मॉडिफाइड साइलेंसर लगी बुलेट मोटर साइकिल को पकड़ा गया और माननीय न्यायालय द्वारा उक्त बुलेट मोटर साइकिल पर 15000/- रूपये का जुर्माना लगाया गया।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार थाना प्रभारी सिरौल निरीक्षक आलोक सिंह भदौरिया के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा दिनांक 13.12.2024 को सिरौल तिराहा पर वाहन चेकिंग के दौरान एक बिना नंबर की बुलेट मोटरसाइकिल को पकड़ा गया जिस पर तीन लड़के सवार थे। चेक करने पर उक्त बुलेट बाइक में मॉडिफाइड साइलेंसर लगा हुआ था जिससे गोली की आवाज आ रही थी। मौके पर चालक द्वारा लाइसेंस, दस्तावेज प्रस्तुत नही किये और बाइक मौके पर छोड़कर चले गये थे। थाना सिरौल पुलिस द्वारा कोर्ट का चालान बनाया जाकर माननीय न्यायालय में इस्तगासा कमांक 04/2024 अंतर्गत धारा 3/181,130/177(1), 130/177(3), 129/195डी, 182(ए)(4), 184, 198 मोटरयान अधिनियम एवं 77/177, 120/190 केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम प्रस्तुत किया गया। जिस पर आज 16.12.2024 को माननीय न्यायालय द्वारा 15000/- रूपये का जुर्माना लगाया गया और माननीय न्यायालय द्वारा आदेशित किया गया कि वाहन स्वामी द्वारा वाहन आगे व पीछे की तरफ विधिवत फोंट में वाहन की नंबर प्लेट लगाई जावे तथा वाहन में मॉडिफाई किया गया साइलेंसर हटाकर उसके स्थान पर कंपनी द्वारा प्रदान किया गया साइलेंसर लगाया जावे, उक्त कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के उपरांत ही वाहन को मूल स्वामी को लौटाया जावे। इसके साथ ही वाहन स्वामी पीयूष ठक्कर को आदेशित किया कि वह आज दिनांक से 10 दिवस उपरांत आवश्यक रूप से प्रश्नगत वाहन को आरक्षी केन्द्र सिरौल पर संक्षिप्त जांच हेतु प्रस्तुत करें, जिसमें नंबर प्लेट व साइलेंसर की पुष्टि की जा सके।
*सराहनीय भूमिका*:- उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी सिरौल निरीक्षक आलोक सिंह भदौरिया, उप निरी. रामसनेही कुशवाह, प्र.आर. नरेश शर्मा, प्र.आर. रामकिशन भदौरिया, प्र.आर. अवधेश, आर. हरिओम रघुवंशी, आर. दिलीप की सराहनीय भूमिका रही।
संवाददाता गजेंद्र सिंह यादव