खबर सहारनपुर मंडल से
-प्रेस नोट-
नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म की घटना कारित करने के आरोपी को 20 वर्ष कारावास तथा अर्थदण्ड की कराई गई सजा, मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन करते हुए गुणवत्तापूर्ण विवेचना सम्पादित कर तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी के तहत माननीय न्यायालय ने सुनाई सज़ा।
अवगत कराना है कि दिनांक 28.06.2020 को वादी निवासी मौ0 रामपुरी थाना कोतवाली नगर, मुजफ्फरनगर द्वारा थाना कोतवाली नगर पुलिस को लिखित तहरीर देकर अवगत कराया गया कि अभियुक्त सूरज पुत्र गोपी निवासी मलीरा थाना कोतवाली नगर, मुजफ्फरनगर द्वारा वादी की नाबालिग भतिजी को बहला फुसलाकर ले गया व उसके साथ दुष्कर्म की घटना कारित की गयी है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 461/2020 धारा 363,366,376 भादवि व 3/4 पोक्सो अधिनियम पंजीकृत किया गया। थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अभियुक्त सूरज उपरोक्त को दिनांक 01.07.2020 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए गुणवत्तापूर्वक विवेचना संपादित कर अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 27.07.2020 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।
दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध में पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर श्री अभिषेक सिंह के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्री राजू कुमार साव व थानाध्यक्ष कोतवाली नगर श्री अक्षय शर्मा के नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर स्तर से प्रभावी पैरवी की गयी व समस्त गवाहों को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया। लोक अभियोजक श्री विक्रान्त राठी व लोक अभियोजक श्री दीपक गौतम एवं पैरोकार का0 बलराम सिंह द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप दिनांक 05.02.2025 को माननीय न्यायालय विशेष पोक्सो कोर्ट, मुजफ्फरनगर द्वारा आरोपी सूरज उपरोक्त को धारा 363,366,376 भादवि में 20 वर्ष कारावास तथा 15,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
मुजफ्फरनगर पुलिस की कार्यवाही तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी से जघन्य अपराध कारित करने वाले उक्त आरोपी को सज़ा दिलाये जाने पर आमजन द्वारा मुजफ्फरनगर पुलिस की भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी तथा आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास और मज़बूत हुआ है।
रिपोर्ट रमेश सैनी सहारनपुर इंडियन टीवी न्यूज़