करौली के जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने ध्वनि नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत प्रदत् शक्तियों का प्रयोग करते हुए करौली जिले के संपूर्ण क्षेत्र में कोलाहल नियंत्रण के लिए सभी प्रकार की ध्वनि प्रसारक एवं विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर 31 मई तक रात्रि 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक पूर्ण रुप से रोक लगाने का आदेश जारी किया हैं। ग़ौरतलब है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड महाविद्यालय तथा स्थानीय विद्यालय की परीक्षाएं मार्च से चालू होकर मई महीने तक आयोजित होंगी।तथा जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट नीलाभ सक्सेना ने बताया की शादी विवाह समारोह स्थल में अन्य तरह के कार्यक्रमों में लाउडस्पीकर बजाने एवं अन्य तरह की ध्वनि प्रसारण यंत्रों से विद्यार्थियों को रात्रि मे अध्ययन करने में व्यवधान होता है। इसको देखते हुए ध्वनि प्रसारण यंत्रों पर जनहित में प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक है।और यह आदेश मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे की नियमित पाठ पूजा मस्जिदों की अजान इत्यादि पर लागू नहीं होगा।
रिपोर्टर नरेश कुमार जाटव केलादेवी करौली राजस्थान