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डर्टी पिक्चर के खेल में:एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी से फिर होगी पूछताछ, PNB के एक बैंक खाते पर क्राइम ब्रांच की नजर; कुंद्रा की याचिका पर हाईकोर्ट में आज हो सकती है सुनवाई

मुंबई

 

पोर्न फिल्मों के मामले में गिरफ्तार एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की तरफ से बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर याचिका पर आज सुनवाई संभव है। कुंद्रा ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए, जमानत के लिए अर्जी दायर की है। इस बीच यह जानकारी सामने आ रही है कि कभी उनकी कंपनी में पार्टनर रहीं शिल्पा से मुंबई पुलिस फिर से पूछताछ कर सकती है। आज एक्ट्रेस को फिर से समन दिया जा सकता है। इससे पहले उनसे 23 जुलाई को पूछताछ हुई थी।
क्राइम ब्रांच का मानना है कि शिल्पा मनी ट्रेल के कई राज छिपा रही हैं। यह भी संदेह है कि कुंद्रा की काली कमाई को छिपाने के लिए शिल्पा ने अपने स्टारडम का इस्तेमाल किया। मनी ट्रेल के कुछ महत्त्वपूर्ण दस्तावेज क्राइम ब्रांच टीम के हाथ लगे हैं, इसी मामले में शिल्पा से फिर से पूछताछ होगी। इससे पहले के छापे के दौरान क्राइम ब्रांच ने शिल्पा शेट्टी का लैपटॉप, आईपेड और फोन को क्लोनिंग के लिए जब्त किया था। उसे अहमदाबाद फॉरेंसिक लैब भेजा गया है। माना जा रहा है कि एक से दो दिन में इसकी रिपोर्ट आ सकती है।
शिल्पा के PNB खाते पर क्राइम ब्रांच को शक
जांच के दौरान मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम को शिल्पा और कुंद्रा के एक जॉइंट अकाउंट के बारे में पता चला है। पंजाब नेशनल बैंक में खुले इस खाते में एक साल में कई करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ है। क्राइम ब्रांच को शक है कि Hotshots App और Bolly Fame App से होने वाली कमाई को इस अकाउंट में भेजा जाता था।
जांच में पता चला है कि ये डायरेक्ट ट्रांजेक्शन नहीं होते थे बल्कि अलग-अलग माध्यम से छोटी-छोटी मात्रा में पैसे ट्रांसफर किए गए हैं। इसे टेक्निकल भाषा में प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन की मोडस ऑपरेंडी कहा जाता है। 23 जुलाई को जब क्राइम ब्रांच की टीम ने शिल्पा शेट्टी के घर पर छापा मारा था, तब भी उनसे इस बारे में पूछताछ की गई थी।
राज के वकील ने उनकी गिरफ्तारी को गैर-कानूनी कहा
राज कुंद्रा के वकील सुभाष जाधव ने कहा कि उनके क्लाइंट की गिरफ्तारी गैर-कानूनी है क्योंकि उनके ऐप के किसी भी वीडियो को पोर्न नहीं कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने राज कुंद्रा के खिलाफ 4000 पेज की चार्जशीट फाइल की है जिसमें वे कही भी साबित नहीं कर सकते हैं कि सेक्शन 67A के अंतर्गत कोई भी पोर्न वीडियो बनाया है। राज कुंद्रा को जिन धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है, उनमें जमानत मिल जाती है।
इन धाराओं में हुई है कुंद्रा की गिरफ्तारी
राज कुंद्रा को आईपीसी की धारा 420 (चीटिंग), 34 (कॉमन इंटेशन), 292, 293 (अश्लीलता फैलाने) और आईटी ऐक्ट की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है। राज कुंद्रा को 20 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें 23 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेजा था। 23 जुलाई कोर्ट ने राज कुंद्रा की पुलिस हिरासत को बढ़ाकर 27 जुलाई कर दिया था।

 

  • Bureau Chief-
    साकिब हुसैन
    INDIAN TV NEWS
    मुंबई
    www.indiantvnews.in

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