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दुष्कर्म के मामले के 20 वर्ष की सजा 54 हजार का अर्थदंड।

दुष्कर्म के मामले के 20 वर्ष की सजा 54 हजार का अर्थदंड

ग़ाज़ीपुर से ब्यूरो चीफ जाशवन्त कुशवाहा की रिपोर्ट

गाजीपुर। पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं साक्ष्यों का सही ढंग से संकलन एवं न्यायालय में प्रभावी पैरवी से अपहरण सहित दुष्कर्म के मुकदमे में 01 अभियुक्त को 20 वर्ष कारावास की सजा एवं 54 हजार रुपये के अर्थ दण्ड से न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया। जनपद गाजीपुर पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 518/2014 धारा 363,366, 376 भा0द0वि0 व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना भांवरकोल के मुकदमे में गाजीपुर पुलिस द्वारा किए गए गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं साक्ष्यो का सही ढंग से संकलन एवं प्रभावी पैरवी से न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ पाक्सो स्पेशल जज विष्णुचन्द्र वैश्य द्वारा अभियुक्त पिन्टु पुत्र सोमारू यादव नि0 ग्राम शेरपुर कला थाना भांवरकोल जनपद गाजीपुर को 20 वर्ष कारावास व 54 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया । विशेष लोक अभियोजक अधिकारी प्रभुनरायण सिंह जी के द्वारा न्यायालय में पीड़िता का पक्ष मजबूती के साथ रखा जिससे अभियुक्त को सजा दिलाने में मदद मिली ।

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