उरई(जालौन):
दलित युवती से दुष्कर्म मामले में दोषी को उम्रकैद:
कोर्ट ने सख्त सजा सुनाते हुए 45 हजार रुपये का लगाया जुर्माना:
विशेष न्यायालय एससी/एसटी एक्ट ने शनिवार को दलित युवती से दुष्कर्म के मामले में बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने दोषी शेर सिंह पुत्र भगवानदीन को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर कुल 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जिला शासकीय अधिवक्ता लखनलाल निरंजन ने बताया कि यह मामला थाना आटा क्षेत्र का है। 16 मार्च 2020 को आरोपी शेर सिंह ने एक दलित युवती के घर में घुसकर जबरन दुष्कर्म किया था। घटना के तीन दिन बाद पीड़िता की मां ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामले में आईपीसी की धारा 376, 452 और एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(2)(v) के तहत मुकदमा पंजीकृत कर जांच शुरू की। विवेचना क्षेत्राधिकारी कालपी राहुल पांडे द्वारा की गई। 19 जून 2020 को अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया गया। नियमित सुनवाई 10 फरवरी 2021 से शुरू हुई। दोनों पक्षों से गवाहों और साक्ष्यों को पेश किया गया। विशेष न्यायाधीश डॉ. अवनीश कुमार द्वितीय ने सभी तथ्यों को मद्देनज़र रखते हुए आरोपी को दोषी करार दिया और कठोर सजा सुनाई। कोर्ट ने धारा 376 में उम्रकैद और 30 हजार रुपये जुर्माना, धारा 452 में तीन साल की सजा और 10 हजार जुर्माना, जबकि एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(2)(v) में दस साल की सजा और 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना न अदा करने पर आरोपी को तीन वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सरकारी पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता ब्रजराज सिंह राजपूत ने पैरवी की।
(अनिल कुमार ओझा ब्यूरो प्रमुख
उरई-जालौन) उत्तर प्रदेश